नई दिल्ली (एएनआई)। दिल्ली सरकार ने शराब के अधिकतम एमआरपी पर 70 प्रतिशत कर का 'विशेष कोरोना शुल्क' लगाया है जो मंगलवार सुबह से लागू होगा। इस बीच दिल्ली के आबकारी आयुक्त ने दिल्ली के पुलिस आयुक्त को लिखा भेजा, 'क्षेत्र के अधिकारियों को निर्देश दिया जा सकता है कि आबकारी विभाग के आदेश द्वारा एक सूची तैयार की गई है। इस सूची के अनुसार चार सरकारी निगमों के अंदर आने वाली शराब की दुकाने सुबह 9 बजे से शाम 06:30 बजे तक खुलेंगी।'

सोशल डिस्टेंसिंग की धज्ज्यिां उड़ने पर कुछ दुकाने बंद

सरकार ने ये फैसला इसलिए लिया है क्योंकि कोरोनो वायरस की वजह से लागू लॉकडाउन के कारण सरकारी राजस्व में भारी गिरावट दर्ज हुई है। इसके अलावा कुछ लोगों को सोमवार को दिल्ली में खोली गई शराब की दुकानों के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स का पालन करते देखा गया था। वहीं दिल्ली पुलिस ने कहा कि पूर्वी सीमा में सभी शराब की दुकाने बंद करा दी गई थीं क्योंकि वहां पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन करते पाए गए। बता दें कि दिल्ली सरकार ने रविवार से राष्ट्रीय राजधानी में शराब, तंबाकू आदि बेचने वाली दुकानों को अनुमति दे दी है। मालूम हो कि 4 मई से लॉकडाउन 3.0 की अवधि के दौरान इस तरह की दुकाने खुल रही हैं।

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