दिल्ली और एनसीआर में खुले में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले कूड़े के ढेर को इकठ्ठा करके जलाने वाले लोगों के लिए अब ये बेहद मंहगा पड़ने वाला है. उन्हें 5000 रूपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है.


दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल ने एक और सख्त फैसला सुनाया है. इस फैसले के मुताबिक कोई शख्स दिल्ली समेत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पत्तियां, कूड़ा, प्लास्टिक, रबर या फिर कोई नुकसान पहुंचाने वाला पदार्थ जलाता है तो उस पर पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा. यही नहीं अगर कोई शख्स ऐसा करता है तो उसकी लिखित शिकायत दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी (डीपीसीसी), संबंधित एरिया के थानाध्यक्ष या उस क्षेत्र के एमसीडी अधिकारी के पास कर सकता है. साथ ही वह ईमेल,फेसबुक और व्हाट्सअप के माध्यम से भी सूचित कर सकता है.


अपने आदेश में एनजीटी ने कहा कि अगर इन आदेशों का उल्लंघन उस क्षेत्र में पाया जाता है तो संबंधित क्षेत्र का अधिकारी का जिम्मेदार होगा. उस क्षेत्र में इस तरह की गतिविधि संज्ञान में आती है तो संबंधित क्षेत्र में प्लास्टिक, रबर से जुड़ा सामान जब्त कर लिया जाएगा. कोर्ट ने नई दिल्ली नगर निगम को चेतावनी देते हुए कहा कि भविष्य में विशेषतौर पर लोधी रोड इलाके या उसके आसपास खान मार्केट के इलाके में यदि पत्तियों को जलाने का मामला सामने आता है तो सीधे एनडीएमसी या एमसीडी पर जुर्माना लगाया जाएगा.

पॉवर प्लांट से बढ़ते प्रदूषण पर एनजीटी ने गंभीर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि बदरपुर, दादरी और इन्द्रप्रस्था प्लांट से निकलने वाला उत्सर्जन तय मानक के अनुसार हो. हिदायत देते हुए कहा कि अगर ऐसा नहीं होता है तो इनके खिलाफ हमे सख्त कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ेगा। दिल्ल. प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड को निर्देश देते हुए एनजीटी ने कहा आज के आदेश पर क्या कार्रवाई हुई, इसके बारे में जल्द से जल्द रिपोर्ट दी जाए. News courtesy jagran.com

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Posted By: Molly Seth