नेपाल और भूटान की यात्रा करने वाले भारतीयों के लिए आधार कार्ड वैध पहचान दस्तावेज नहीं है। देश के नागरिक वैध राष्ट्रीय पासपोर्ट या चुनाव आयोग द्वारा जारी चुनाव पहचान पत्र लेकर नेपाल और भूटान की यात्रा कर सकते हैं। इन दोनों देशों में यात्रा के लिए वीजा अनिवार्य नहीं है। गृह मंत्रालय ने नेपाल व भूटान की यात्रा को लेकर यह जानकारी दी है।

* होम मिनिस्ट्री ने कहा, नेपाल व भूटान यात्रा के लिए आधार कार्ड वैध पहचान दस्तावेज नहीं
* पासपोर्ट व चुनाव पहचान पत्र ही होगा वैध दस्तावेज
पैन कार्ड भी करेगा काम

यात्रा को सरल बनाने के लिए 65 साल से अधिक और 15 साल से कम आयु वाले अपनी आयु और पहचान की पुष्टि के लिए अपनी फोटो वाले दस्तावेज दिखा सकते हैं। इनमें पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, केन्द्र सरकार स्वास्थ्य सेवा (सीजीएचएस) कार्ड और राशन कार्ड शामिल हैं, लेकिन आधार कार्ड शामिल नहीं है। मंत्रालय ने बताया कि नेपाल के साथ भारत की खुली सीमा है लेकिन वहां प्रवेश के वक्त वैध पहचान कार्ड दिखना जरूरी होता है।

डिपार्चर कार्ड की जरूरत नहीं

इस बीच, विमान से विदेश जाने वाले भारतीयों को अगले महीने से डिपार्चर कार्ड भरने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन रेलगाड़ी, बंदरगाह और सड़क मार्ग से विदेश जाने वालों को एंबारकेशन कार्ड भरना होगा। गृह मंत्रालय ने बताया कि भारतीयों को सभी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर डिपार्चर कार्ड भरने की प्रक्रिया को एक जुलाई 2017 से बंद करने का निर्णय लिया गया है। विदेश जाने वाले यात्रियों की यात्रा सुगम बनाने के लिए यह निर्णय लिया गया है।
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Posted By: Shweta Mishra