ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में बर्खास्‍त आप के 20 विधायकों को दिल्‍ली हाईकोर्ट ने राहत दे दी। इस आदेश पर मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सत्‍य की जीत हुई है। ध्‍यान रहे कि चुनाव आयोग की सिफारिश पर केंद्र के एक नोटिफिकेशन के बाद आप पार्टी के 20 विधायकों की सदस्‍यता रद हो गई थी। विधायकों ने इस फैसले को दिल्‍ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।


दिल्ली विधानसभा में जश्न का माहौल, लगे नारेनई दिल्ली (प्रेट्र)। दिल्ली विधानसभा में बजट सत्र के दौरान दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। फैसले के बाद आप के विधायकों ने सदन में भारत माता की जय के नारे लगाए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि हाईकोर्ट का यह फैसला सत्य की जीत है। विधायकों को गलत तरीके से अयोग्य करार दिया गया था। हाईकोर्ट के फैसले से दिल्ली की जनता को न्याय मिला है। यह जीत दिल्ली की आम जनता का है।आम आदमी पार्टी को बड़ी राहत, बहाल हुए एमएलए
दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को बड़ी राहत मिली है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में चुनाव आयोग की सिफारिश पर केंद्र के अधिसूचना को हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है। इस नोटिफिकेशन के जरिए आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों की सदस्यता रद हो गई थी। इन पर आरोप था कि वे लाभ के पद पर थे। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस चंद्र शेखर की बेंच ने कहा कि विधायकों की अयोग्यता वाली अधिसूचना कानूनन ठीक नहीं है। हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को फिर से मामले की सुनवाई का आदेश दिया है।

Posted By: Satyendra Kumar Singh