वर-वधु पक्ष को भरना होगा एग्रीमेंट तभी बुक होगा वैवाहिक स्थल

एग्रीमेंट न भरा तो डीजे वाले बाबू भी नहीं बजाएंगे गाना

ALLAHABAD: शादी समारोह हो, तिलक हो या रिसेप्शन। किसी भी मांगलिक कार्यक्रम में यदि हर्ष फायरिंग के बारे में सोचा है तो इस बात को मन से निकाल दीजिए। वर पक्ष हो या वधु पक्ष आयोजन के लिए धर्मशाला, गेस्ट हाउस से लेकर डीजे बैंड को बुक करने से पहले अब इनको समारोह में हर्ष फायरिंग न किए जाने का एग्रीमेंट करना पड़ेगा। ऐसा न किया तो न तो शहनाई बजेगी और न ही डीजे वाले बाबू गाना बजाएंगे। गलती से फायरिंग में गोली से कोई जख्मी हो गया तो अनिवार्य रूप से कार्रवाई होगी साथ ही लाइसेंस भी खबरे में पड़ जाएगा।

एसएसपी ने की पहल

एसएसपी शलभ माथुर ने हर्ष फायरिंग के दौरान घटनाओं में इजाफा होने को देखते हुए मंगलवार को शहर और देहात के सभी गेस्ट हाउस मालिक, धर्मशाला मालिक व डीजे मालिक के साथ पुलिस लाइन में बैठक की। सभी को निर्देश दिया कि शादी या तिलक समारोह के लिए पार्टी को बुकिंग देने से पहले उनसे इस बात का एग्रीमेंट भरा लें कि समारोह के दौरान किसी भी हाल में हर्ष फायरिंग नहीं करेंगे। इसके साथ ही बुकिंग करने वाले व्यक्ति फोटो युक्त पहचान पत्र की प्रमाणित कापी जमा कराए। समारोह स्थल पर सीसीटीवी कैमरा, आग्नेय अस्त्र न लेकर आने का चेतावनी बोर्ड लगाना होगा।

लापरवाही पड़ेगी भारी

एसएसपी ने सख्त रूप से कहा कि बुकिंग के दौरान पार्टी से अनुबंध कराने में लापरवाही सामने आयी तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही हर्ष फायरिंग करने वाले का शस्त्र लाइसेंस रद करते हुए कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वर वधू पक्ष की जिम्मेदारी होगी कि समारोह में आने वाले रिलेटिव्स को भी इस बात से आगाह कर दें। क्योंकि हर्ष फायरिंग की स्थिति में अनुबंध भरने वाले वर-वधु पक्ष भी कार्रवाई के घेरे में आ जाएंगे।

यह फॉर्मेलिटी होगी पहले

किसी समारोह की बुकिंग करने से पूर्व सम्बन्धित व्यक्ति से इस आशय का अनुबन्ध पत्र भरवाया जायेगा कि समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग नही होगी

मानक के अनुरूप ही डीजे बजेगा तथा किसी भी दशा में उल्लंघन या कोई घटना होने पर सम्पूर्ण जिम्मेदारी बुकिंगकर्ता की होगी

एग्रीमेंट के साथ बुकिंगकर्ता को फोटोयुक्त पहचान पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना होगा

सभी संचालकों/प्रबन्धकों के पास सम्बन्धित थाना प्रभारी, क्षेत्राधिकारी व एसपी नगर के टेलीफोन नम्बर अवश्य होना चाहिये

किसी भी विवाद की स्थिति में 100 नं0 के साथ-साथ तत्काल सम्बन्धित को अवगत कराएं

सभी संचालक प्रवेश द्वार, पार्किंग, लॉन, वैवाहिक स्थल आदि स्थानों पर पर्याप्त संख्या में सीसीटीवी लगवाएं

रिकार्डिंग सुरक्षित रखेंगे ताकि वाहन चोरी, शस्त्र धारक आदि को चिन्हित करने में सुविधा हो

प्रवेश द्वार एवं मुख्य दृष्टव्य स्थानों पर बोर्ड लगाएं कि आप सीसीटीवी कैमरे की नजर में हैं

समारोह स्थल पर आग्नेयास्त्र न लेकर जाने के व हर्ष फायरिंग करने के सम्बन्ध में चेतावनी दिये जाने सम्बन्धी बोर्ड बाहर व लॉन में लगवाएं। इसका नमूना पुलिस विभाग द्वारा दिया जायेगा

डीजे की ध्वनि विस्तारक क्षमता तथा स्पीकर संख्या निर्धारित मानक के अनुरूप हो तथा कोर्ट के आदेश के अनुपालन में रात 10 बजे के बाद इसे बंद करा दिया जाय

डीजे की अनुमति फर्जी होने का संदेह होने पर उसकी छायाप्रति पुलिस अधीक्षक नगर को प्रेषित करें ताकि कार्यवाही करते हुए नियमानुसार डीजे जब्त कर लिया जाय

हर्ष फायरिंग की दशा में सम्बन्धित के विरूद्ध कठोर कार्यवाही के साथ शस्त्र निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी

हर्ष फायरिंग या हर्ष फायरिंग से दुर्घटना होने की दशा में सम्बन्धित थाना प्रभारी/क्षेत्राधिकारी द्वारा प्रत्येक दशा में अभियोग दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी और शस्त्र का लाइसेंस निरस्तीकरण की रिपोर्ट प्रेषित की जाएगी

हर्ष फायरिंग की घटनाएं

कोतवाली एरिया में पांच दिन पूर्व शादी के दौरान हर्ष फायरिंग में वीडियोग्राफर जख्मी हो गया

सराय ममरेज क्षेत्र में बीस दिन पहले एक समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग में युवक जख्मी हो गया

प्रतापगढ़ और कौशांबी में भी प्रकाश में आ चुकी हैं दो घटनाएं

Posted By: Inextlive