मकबरे की स्थिति पर अफसर तलब
क्कन्ञ्जहृन्: सासाराम स्थित शेरशाह सूरी के मकबरे की दयनीय स्थिति पर पटना हाईकोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारी, डीएम सहित अन्य अफसरों से 6 अप्रैल को कोर्ट में उपस्थित होने को कहा है। यह आदेश शुक्रवार को न्यायाधीश अजय कुमार त्रिपाठी और न्यायाधीश नीलू अग्रवाल की खंडपीठ ने आलोक चमरिया की लोकहित याचिका पर सुनवाई कर दिया। याचिका में अदालत को बताया गया कि कि रखरखाव के अभाव में शेरशाह सूरी के मकबरे की हालत खराब है। खंडपीठ को जानकारी दी गई थी कि 2008 में अदालत ने मकबरे के रखरखाव के लिए कई प्रकार के दिशा-निर्देश दिए थे। लेकिन आज भी वैसी ही स्थिति है।
पीयू रजिस्ट्रार के वेतन पर रोकहाईकोर्ट ने पटना यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार के वेतन व भत्ते पर रोक लगा दी है। यह आदेश न्यायाधीश अजय कुमार त्रिपाठी एवं न्यायाधीश नीलू अग्रवाल की खंडपीठ ने मदन पांडेय द्वारा दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। खंडपीठ ने पटना विश्वविद्यालय प्रशासन से कहा कि जब तक अदालती आदेश का पालन नहीं हो जाता तब तक रजिस्ट्रार को वेतन आदि नहीं लेने दिया जाए। अगली तिथि 11 मई तक आदेश का पालन करने का मौका दिया है। वहीं पटना के जक्कनपुर एवं मीठापुर में अतिक्रमण एवं ट्रैफिक जाम की समस्या पर हाईकोर्ट ने जक्कनपुर थानाध्यक्ष को फटकार लगाई। अदालत ने थानाध्यक्ष से पूछा अतिक्रमणकारियों से प्रत्येक माह कितनी कमाई हो जाती है?