आपसी सहमति से सुलझेगा पीएंडएम का मसला
PATNA : पटना हाइकोर्ट ने बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (बियाडा) एवं मेसर्स पी एण्ड एम इंफ्रास्टक्चर कंपनी लिमिटेड को क्0 मई तक आपसी सहमति से विवाद सुलझाने को कहा है। कंपनी मॉल की जमीन का लीज रद किए जाने के खिलाफ हाइकोर्ट की शरण में है।
- क्0 को होगा फैसला न्यायाधीश ज्योति शरण की एकल पीठ ने गुरुवार को सुनवाई में कहा कि आपसी सहमति से मसले का हल नहीं निकलने पर कोर्ट क्0 मई को आदेश सुनाएगा। इस बीच वरीय अधिवक्ता वाईवी गिरि ने पी एण्ड मॉल का पक्ष रखते हुए कहा कि लीज के कुछ उपबंध बाद में जोड़े गए हैं। पहले हुए करार में कुछ बातें नहीं थी, जबकि लीज एग्रीमेंट हुए ब् साल हो चुका है। कंपनी ने एग्रीमेंट की शर्तो के खिलाफ कोई काम नहीं किया है।