चेक बाउंस होने पर जारीकर्ता को जुर्माना भरना पड़ सकता है। इस तरह के मामलों में होने वाली अनावश्यक देरी और शिकायतकर्ता को अंतरिम मुआवजा भुगतान मुहैया कराने को ध्यान में रखते हुए सरकार ने लोकसभा में मंगलवार को एक विधेयक पेश किया है।


देरी को दूर करने का प्रावधानवित्त मंत्री अरुण जेटली की ओर से वित्त राज्यमंत्री शिव प्रसाद ने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट (संशोधन) विधेयक 2017 पेश किया। इसमें चेक बाउंस होने के मामले में होने वाली अनावश्यक देरी को दूर करने का प्रावधान किया गया है।जूते दो, चेक ले लोशिकायत सही नहीं तो ब्याज के साथ लौटानी होगी राशिअंतरिम मुआवजा राशि जारी चेक की राशि का 20 फीसदी से ज्यादा नहीं हो सकती है। यदि जारीकर्ता मामले में बरी हो जाता है तो अदालत शिकायतकर्ता को अंतरिम मुआवजा में मिली राशि ब्याज के साथ लौटाने के लिए कह सकती है।पब्लिक ट्वॉयलेट का इस्तेमाल कर थमाया 5 रुपये का चेक, देखते ही देखते वायरल हुई फोटोशौचालय घोटाले में ब्लैंक चेक पास करने वाला बैंक मैनेजर गिरफ्तार

Posted By: Satyendra Kumar Singh