कराया पंजीकरण, वेबसाइट में सुधार की मांग
जिले में रेरा में बिल्डर्स करा रहे हैं ऑनलाइन पंजीकरण
एडिटिंग का आप्शन नहीं होने से बरतनी पड़ रही है सावधानी अभी बिल्डर्स को इसके नियम-कानूनों की बहुत नहीं है जानकारी ALLAHABAD: रियल स्टेट बिजनेस में ग्राहकों के साथ होने वाली धोखाधड़ी रोकने और व्यापार में पारदर्शिता के लिए सरकार ने रेरा (रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट)) लागू किया है। 26 जुलाई को सीएम की ओर से उद्घाटन के बाद शहर के बिल्डर्स ने इसमें ऑनलाइन पंजीकरण शुरू कराया है। हालांकि, उनका कहना है कि वेबसाइट में अभी काफी सुधार की आवश्यकता है, जिसकी मांग की गई है। एडिटिंग की सुविधा न होने से दिक्कतरियल स्टेट कारोबारियों का कहना है कि रेरा के तहत ऑनलाइन पंजीकरण की वेबसाइट खुल गई है। इसमें स्टेप बाई स्टेप बिल्डर्स को एडजस्टिंग प्रोजेक्ट की डिटेल भरनी है। ऐसा किए बिना वे प्रोजेक्ट की सेलिंग नहीं कर सकेंगे। लेकिन, दिक्कत ये है कि अभी वेबसाइट में एडिटिंग की सुविधा नहीं है। यदि कारोबारी से कोई डिटेल गलत मेंशन हो जा रही है तो उसे ही मजबूरी में सेंड करना पड़ रहा है। इस कमी को दूर करने की मांग शासन से की गई है।
सभी के लिए जरूरी है पंजीकरणक्रेडाई (कंफडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया) की इलाहाबाद शाखा के पदाधिकारियों का कहना है कि वेबसाइट पर बिल्डर्स द्वारा प्रोजेक्ट्स की डिटेल भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। प्रोजेक्ट के प्रमोटर और एजेंट्स को भी पंजीकरण कराना जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर एजेंट को वैध नहीं माना जाएगा। बता दें कि शहर में एक दर्जन बिल्डर्स हैं, जिन्हें तय मियाद के भीतर पंजीकरण कराना होगा।
समय से पूरा करना होगा प्रोजेक्ट अभी तक ग्राहकों की शिकायत थी कि उन्हें बिल्डर ने तय समय में फ्लैट की डिलीवरी नहीं दी। रेरा लागू होने के बाद बिल्डर को तय समय में प्रोडक्ट की डिलीवरी करनी होगी। ऐसा नहीं करने पर उनको अथारिटी को जवाब देना होगा। बिल्डर्स का कहना है कि इस एक्ट के तहत वेबसाइट के जरिए ग्राहकों को पूरी जानकारी उपलब्ध होगी और ग्राहकों के पास अधिक से अधिक ऑप्शन मौजूद होंगे। हालांकि, कुछ बिल्डर्स को इस एक्ट के बारे में नहीं मालूम, इसलिए वे जानकारी जुटाने में लगे हैं। रेरा की वेबसाइट लांच हुई है लेकिन अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं जुटाई है। 31 जुलाई से पहले अपनी डिटेल वेबसाइट में फुलफिल कर गवर्नमेंट के पास भेजना है। हेमंत सिंधी, बिल्डर, सन शाइनगवर्नमेंट का बेहतर प्रयास है। पूरी डिटेल ऑनलाइन होगी और इससे पब्लिक को भी लाभ होगा। हालांकि, 31 जुलाई बहुत करीब है और इसके पहले सभी बिल्डर्स को अपना पंजीकरण कराना होगा।
निशीथ वर्मा, बिल्डर, सिटीजन हाउसिंग कल वेबसाइट लांच हुई और कुछ बिल्डर्स ने अपनी डिटेल इसमें मेंशन की। वेबसाइट में एडिटिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसलिए पंजीकरण में दिक्कत पेश आ रही है। राजेश कुमार गुप्ता, साईधाम अपार्टमेंट व महामंत्री क्रेडाई अभी तक बिल्डर्स तय समय में फ्लैट बनाकर नहीं देते थे। यह बड़ी समस्या थी जिससे लोग परेशान थे। इस एक्ट के आने के बाद बिल्डर्स को टाइम लाइन के भीतर अपना प्रोजेक्ट पूरा करना होगा। संजीव अग्रवाल, विनायक हाउसिंग व अध्यक्ष क्रेडाई