-उपभोक्ता फोरम ने सोलह साल पुराने मामले में दिया निर्णय

KANPUR :

बीमा होने के बाद भी भैस की मौत पर क्लेम न देने के मामले में गुरुवार को न्यू इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी को मुंह की खानी पड़ी। उपभोक्ता फोरम ने सोलह साल पुराने इस मामले में गुरुवार को भैस के मालिक के पक्ष में फैसला सुनाते हुए बीमा कम्पनी को तीस दिन के अन्दर मय ब्याज के साथ क्लेम की रकम और मुकदमे का खर्च देने का आदेश दिया।

बिधनू के सेनिया शाहपुर में रहने वाले मान सिंह ने 1995 में बैंक ऑफ बड़ौदा से लोन लेकर भैस खरीदी थी। उन्होंने 7 दिसंबर 1995 को न्यू इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी से भैस का आठ हजार रुपए का बीमा कराया था। जिसकी अवधि 7 दिसंबर 1999 तक थी। बीमा अवधि खत्म होने के पांच दिन पहले 2 दिसंबर को उनकी भैस की मौत हो गई। उन्होंने पशु चिकित्सक से उसका मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कराकर क्लेम के आवेदन किया, लेकिन बीमा कम्पनी ने उसको खारिज कर दिया। उन्होंने आला अफसरों से शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। जिसके चलते उन्होंने उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कराई। फोरम के अध्यक्ष ने सबूत और बहस को सुनने के बाद मान सिंह के पक्ष में निर्णय देते दिया। अध्यक्ष ने बीमा कम्पनी को तीस दिन के अन्दर मान सिंह को मय ब्याज के 8000 रुपए और 5000 रुपए वाद व्यय के रूम में देने का आदेश दिया।

Posted By: Inextlive