COVID-19 effect: महंगे नहीं बेच सकेंगे मास्क व हैंड सेनेटाइजर, सरकार ने तय कर दी कीमत
नई दिल्ली (पीटीआई)। COVID 19 effect देश में कोरोना वायरस के फैलने के बाद हाल के दिनों में मास्क और हैंड सेनेटाइजर की कीमतों में अचानक से उछाल आया। सामान्य दामों में बिकने वाले हैंड सेनेटाइजर इन दिनों दोगुने से चाैगुने दाम तक बिक रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार ने मास्क और सेनेटाइजर जैसी चीजों की कालाबाजारी पर रोक लगाते हुए इनकी निर्धारित कीमतों का ऐलान कर दिया। उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने ट्वीट करते हुए कहा कि हैड सेनेटाइजर की 200 मिलीलीटर की बोतल की खुदरा कीमत 100 रुपये से अधिक नहीं होगी। इसके अलावा अन्य आकार की बोतलों की कीमत भी इसी अनुपात में रहेंगी। ये कीमतें 30 जून 2020 तक पूरे देश में लागू रहेंगी।
मास्क की कीमत 10 रुपयेरामविलास पासवान ने हैंड सेनेटाइजर के साथ ही मास्क के सही दाम बताए। उन्होंने कहा कि 2 प्लाई (सर्जिकल) मास्क की कीमत 8 रुपये और 3 प्लाई (सर्जिकल) मास्क की कीमत 10 रुपये है। उपभाेक्ता मामलों के मंत्री ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि प्राइस कैप को फेस मास्क और सेनेटाइजर बनाने में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल की कीमतों में तेज बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए लगाया गया है। कोरोना की वजह से मास्क व सेने टाइजर की कमी व काला बाजारी की आशंका को देखते हुए इस महीने की शुरुआत में सरकार ने इन दो आइटम को आवश्यक वस्तु घोषित किया था। 19 मार्च को सरकार ने सेनेटाइजर बनाने में इस्तेमाल होने वाली शराब पर मूल्य सीमा लगा दी थी।