प्रदेश के दो करोड़ बिजली उपभोक्ताओं को राहत

- उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने रेगुलेटरी सरचार्ज-1 को किया खत्म

- टैरिफ रिवीजन में रेगुलेटरी सरचार्ज भी कम होने की संभावना

- आयोग ने कहा, अब परफार्मेस के आधार पर तय होंगी बिजली दरें

- ग्रामीण अनमीटर्ड उपभोक्ताओं को भी दी राहत

LUCKNOW (18 April) :

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने अपने पहले के आदेश के तहत वर्तमान में उपभोक्ताओं पर लग रहे रेगुलेटरी सरचार्ज-1 को समाप्त कर दिया। साथ ही रेगुलेटरी सरचार्ज-2 के लिए टैरिफ संशोधन के दौरान रिव्यू करने की बात कही है। इससे प्रदेश भर के लगभग दो करोड़ बिजली उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा।

अलग-अलग था सरचार्ज

वर्तमान में मध्यांचल में सरचार्ज 0.73 परसेंट, पश्चिमांचल में 2.84 परसेंट, पूर्वाचल में 1.03 परसेंट और दक्षिणांचल के लिए 1.14 परसेंट था। जिसे समाप्त करने के लिए आयोग ने आदेश जारी कर दिया है। गौरतलब है कि उ.प्र। विद्युत उपभोक्ता परिषद के जनहित प्रत्योवेदन पर रेगुलेटरी कमीशन ने 31 मार्च 2016 से रेगुलेटरी सरचार्ज समाप्त करने को कहा था। जिसके बाद ही सोमवार को आयोग ने आदेश जारी कर दिया। आयोग के आदेश के बाद अप्रैल का जो बिल मई में आएगा उस पर यह सरचार्ज नहीं लगेगा। आम उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी रिलीफ होगी साथ ही बिल में अब दो अलग-अलग सरचार्ज नहीं होंगे।

सरचार्ज-2 भी हो सकता है कम

आयोग के अध्यक्ष देश दीपक वर्मा ने कहा कि सरचार्ज-2 जो 4.28 परसेंट का भी टैरिफ के साथ रिव्यू किया जाएगा। धनराशि वसूली के आधार पर आगे निर्णय लिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि कानपुर विद्युत वितरण निगम में पहले से ही सरचार्ज-1 खत्म किया जा चुका है।

बुंदेलखंड सहित ग्रामीण उपभोक्ताओं को बड़ी राहत

नियामक आयोग ने एक अन्य फैसले में बुंदेलखंड सहित 50 जिलों में सूखे की स्थिति को देखते हुए अनमीटर्ड उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। आयोग ने 31 दिसंबर के बाद रूरल एरिया के सभी घरेलू व नलकूप व अन्य अनमीटर्ड उपभोक्ताओं को 10 परसेंट अधिक चार्ज लगाने का आदेश दिया था। सूखे को देखते हुए इस आदेश के अमल पर अनिश्चितकालीन रोक लगा दी गई है। जिसके बाद अब अनमीटर्ड उपभोक्ताओं को 10 परसेंट अतिरिक्त बिल नहीं चुकाना पड़ेगा। इस आदेश से रूरल एरियाज के 65 लाख घरेलू और 10 लाख निजी ट्यूबवेल वाले उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी। इसके साथ ही आयोग ने ग्रामीण इलाकों में मीटर लगाने के काम में शिथिलता पर भी आपलिा जताई

ओटीएस पर मांगा जवाब

आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि पिछले साल से प्रदेश में वन टाइम सेटलमेंट यानी ओटीएस स्कीम को समाप्त कर दिया गया था। फिर भी पावर कारपोरेशन ने ओटीएस स्कीम लांच कर दी। जिसके लिए पावर कारपोरेशन से जवाब मांगा गया। कारपोरेशन के जवाब मिलने पर आवश्यक कार्रवाई होगी।

रेगुलेटरी सरचार्ज को खत्म करने की मांग

उप्र। विद्युत उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने आयोग अध्यक्ष से मुलाकात कर प्रदेश के सभी उपभोक्ताओं पर लगने वाले रेगुलेटरी सरचार्ज-2 को समाप्त करने की मांग की है। उपभोक्ता परिषद का तर्क है कि वर्तमान में उदय स्कीम आने के बाद बिजली कंपनियों के घाटे की भरपाई सरकार ने अपने ऊपर ले ली है। ऐसे में घाटे के एवज में लगने वाला रेगुलेटरी सरचार्ज को अविलंब समाप्त कर उपभोक्ताओं को राहत देनी चाहिए। जिस पर आयोग ने मामले में गंभीरता से विचार करने और निर्णय लेने का आश्वासन दिया है।

Posted By: Inextlive