EPFO ने किए बदलाव, अब 57 की उम्र के बाद निकलेगा PF का पैसा
इंतजार करना पड़ेगा
लेबर मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर ईपीएफओं में हुए बदलाव की जानकारी दी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने भविष्य निधि (पीएफ) को लेकर कई नियम बदल दिए हैं। जो अब पहले से ज्यादा कड़े हो गए हैं। अब भविष्य निधि (पीएफ) की निकासी तथा इस राशि के वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना में निवेश के नियम बदल गए हैं। इन दोनों ही कैटेगरी में पैसे जमा करने वाले अंशधारक को अब इसकी निकासी के लिए और ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा। अभी तक अंशधारक 54 साल की उम्र पूरी होने के बाद अपने पीएफ की निकासी के लिए दावा असानी से कर सकते थे। इतना ही नहीं अधिकांश लोग करीब 90 फीसदी राशि निकाल भी लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।
सेवानिवृत्ति की आयु से
अब अंशधारक इस 54 साल की बजाय 57 साल की उम्र पूरी होने के बाद इसका पैसा निकाल पाएंगे। इस संबंध्ा में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के अधिकारी का कहना है कि यह बदलाव सेवानिवृत्ति की आयु 58 साल होने से हुई है। वहीं इसके अलावा उनका कहना है कि वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना में भी बदलावा हुआ है। अब वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना में निवेश करने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम को स्थानांतरित करने के लिए आयु सीमा अनिवार्य रूप से 57 साल कर दी गई है। बतातें चलें कि वर्तमान में देशे में ईपीएफओ के 5 करोड अंशधारक हैं।