FD कराइए या बैंक में कैश जमा, IT डिपार्टमेंट ऐसे नजर रखता है आपके हर ट्रांजेक्शन पर
2. वहीं अगर आप अचल संपत्ति यानी (जमीन या मकान) आदि की खरीदारी करते हैं। तो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार की यह जिम्मेदारी होगी कि वह किसी भी अचल संपत्ति जोकि 30 लाख रुपए से अधिक की हो, की खरीददारी या बिक्री की सूचना आईटी विभाग को देगा।
4. 10 लाख रुपए या इससे अधिक के शेयर्स, डिबेंचर्स या म्यूचुअल फंड्स की खरीददारी की सूचना कंपनियों को टैक्स विभाग को देनी होगी।
6. अब 2 लाख रुपए या इससे अधिक की चीजों और सेवाओं की खरीद पर ग्राहक को पैन नंबर देना अनिवार्य है।
8. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, टीडीएस द्वारा भी आयकर विभाग करदाता की आय पर नजर रखता है। यदि एफडी से होने वाली इनकम सालाना 10 हजार रुपए से अधिक हो तो बैंक इस पर टीडीएस काटता है।
9. 10 लाख रुपए से अधिक की कार खरीद पर 1 फीसदी की दर से लग्जरी टैक्स लगता है। यह कार बेचने वाले से वसूला जाता है और एक्स शोरूम प्राइस पर लगता है।