जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 178 वस्तुओं को 28 फीसदी के स्लैब से घटाकर 18 फीसदी के स्लैब में कर देने की घोषण की है। 15 नवंबर से 178 वस्‍तुओं पर जीएसटी के ये बदलाव लागू कर दिये जाएंगे। जीएसटी मीटिंग के बाद दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुएं जैसे टूथपेस्टशैम्पू तथा रेस्टोरेंट आदि की सेवाएं बिल्कुल सस्ती कर दी गई है।


ये वस्तुयें आयेंगी 28 प्रतिशत स्लैब मेंजीएसटी की काउंसिल मीटिंग के बाद 28 फीसदी की श्रेणी में 228 वस्तुएं नहीं बल्कि मात्र 50 वस्तुएं रखी गई हैं। इनमें एयर कंडीशनर, सॉफ्ट ड्रिंक, तंबाकू, फ्रिज, वैक्यूम क्लीनर, परफ्यूम, सिगरेट, पान मसाला, पेंट, सीमेंट, विमान, दोपहिया वाहन, कार, वॉशिंग मशीन जैसी अन्य वस्तुओं को ही 28 फीसदी की श्रेणी में रखा गया है।

28 फीसदी की श्रेणी से 18 फीसदी के जीएसटी स्लैब में इन वस्तुओं को लाया गया है। 15 नवंबर के बाद इन 178 वस्तुओं पर 18 फीसदी जीएसटी लिया जाएगा।     इलेक्ट्रिक सामानइलेक्ट्रिक बोर्ड, इलेक्ट्रिक कंट्रोल, कैबिनेट, पैनल, इंसुलेटेड कंडक्टर, केबल,वायर, इलेक्ट्रिक प्लग, इलेक्ट्रिक इंसुलेटर, फ्यूज, रिले, स्विच, सॉकेट, इलेक्ट्रिक कनेक्टर्स, लोहे की पेटी, लैंप और लाइट फिटिंग के सामान।सेनेटरी वेयरप्लास्टिक के सामान, सिंक, शॉवर, सीट्स के सामान, पंप्स, वॉशबेसिन, कंप्रेसर, फैन, सिरेमिक टाइल्स, बोर्ड, सीट्स आदि।


डेली यूज

रेजर और रेजर ब्लेड, डिटर्जेंट, धुलाई और सफाई में इस्तेमाल होने वाले सामान आदि।घर निर्माण के समानकंक्रीट और कृतिम पत्थर के सामान, वॉल पेपर, सीमेंट, ग्रेनाइट के बने सामान आदि।मनोरंजन से जुड़ी वस्तुएं

टेलीविजन प्रसारण के विद्युत उपकरण, रेडियो, साउंड रिकॉर्डिंग उपकरण, सभी प्रकार के संगीत उपकरण और उससे जुड़े सामान आदि।अन्य वस्तुएंवसा और तेल पाउडर, चॉकलेट, च्विंगम और बबलगम,पत्ते और कृत्रिम फल, कृत्रिम फूल, कोको बटर, चश्में और दूरबीन, रबर ट्यूब और रबर की बनी वस्तुएं आदि।18 फीसदी से 12 फीसदी के स्लैब में लाई गई हैं ये वस्तुयेंकॉटन के बने हैंड बैग, शॉपिंग बैग, टोपीजूट, सुगर क्यूब, रिफाइंड सुगर, गाढ़ा किया हुआ दूध, पास्ता, मधुमेह रोगियों के काम आने वाला भोजन, प्रिंटिंग इंक, कृषि, वानिकी, कटाई से जुड़ी मशीनरी के सामान, बागवानी, सिलाई मशीन के सामान आदि।

Posted By: Prabha Punj Mishra