सोशल मीडिया के दुरुपयोग रोकने के लिए केंद्र सरकार ने नये नियम बनाए हैं। आईटी मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर दुर्व्यवहार और फेक न्यूज फैलाने को लेकर काफी शिकायतें मिल रही थीं। ये चिंता का विषय थे।


नई दिल्ली (पीटीआई)। आईटी मंत्री ने कहा कि अब सोशल मीडिया कंपनियों को शिकायत अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी, जो 24 घंटे के भीतर शिकायत दर्ज करेगा। नये सोशल मीडिया के तहत नग्नता, महिलाओं की खराब नीयत से बदली गई तस्वीरों सहित अन्य आपत्तिजनक सामग्रियों को 24 घंटे के भीतर हटाना होगा।शिकायत अधिकारी भारत में रहने वालारवि शंकर प्रसाद ने कहा कि शिकायत अधिकारी भारत में रहने वाला होना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को हर महीने कंप्लायंस रिपोर्ट फाइल करनी होगी। कोर्ट या सरकार के पूछे जाने पर सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने वाले पहले यूजर (ओरिजिनेटर) का खुलासा करना होगा।वालेंट्री वेरिफिकेशन का नियम लागू करना जरूरी
केंद्रीय आईटी मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को यूजर्स के वालेंट्री वेरिफिकेशन का नियम लागू करना होगा। इसके अलावा न्यायालय या सरकार जब भी पूछे सोशल मीडिया कंपनियों को पोस्ट की गई सामग्री के ओरिजिनेटर के बारे में जानकारी देनी होगी।

Posted By: Satyendra Kumar Singh