इन सामानों का करते हैं इस्तेमाल तो जेब ढीली करने को रहें तैयार, इन पर लगेगी सबसे ज्यादा 28 फीसदी GST
1 जुलाई से देशभर में लागू हो जायेगा जीएसटीगुड्स एंड सर्विसेस टैक्स काउंसिल की मीटिंग के दूसरे दिन शुक्रवार को सर्विसेज पर टैक्स रेट तय कर दिए हैं। जीएसटी के नए रेट के मुताबिक बैंक, इंश्योरेंस, होटल सर्विस, टेलिकॉम सर्विस महंगी हो जाएगी। होटल इंडस्ट्री के लिए रूम रेट के हिसाब से टैक्स स्लैब बनाया गया है। इसके तहत सर्विस टैक्स और लग्जरी टैक्स को जोड़ दिया है। 1 जुलाई के बाद आपका मोबाइल बिल भी पहले से ज्यादा आएगा क्योंकि इस पर टैक्स बढ़ा दिया है। 10 राज्य स्टेट जीएसटी पास कर चुके हैं। 1 जुलाई से जीएसटी देशभर में लागू होना है।
टेलिकॉम सर्विस 18 15 बैंक, इंश्योरेंस, स्टॉक्स 18 15 पांच सितारा होटल 28 15+लग्जरी टैक्स 5-12.5इन चीजों पर लगेगा सबसे ज्यादा जीएसटी
डिटर्जेंट, डिजिटल कैमरा, कलाई घड़ी, परफ्यूम, लोहे या स्टील का स्टोव, गैस रिंग, प्लेट वार्मर्स, सीमेंट, एसी, फ्रिज, चॉकलेट, फूड बेवरेजेस, पेंट, कारें, टू व्हीलर कमर्शियल व्हीकल्स, डियो, कोकोआ बटर, कोकोआ पाउडर, मार्बल, ग्रेनाइट, वार्निश, डिस्टेंपर, टॉयलेट पेपर, शैंपू, हेयर क्रीम, हेयर डाई, संस्क्रीम, सन्स टैन जैसे स्किन केयर से जुड़े ब्यूटी प्रोडक्ट 26 प्री शेव, आफ्टर शेव, च्विंगम, बॉडी वॉश क्रीम, आर्टिफिशियल वैक्स, प्रिपेयर्ड वैक्स, फुटवेयर, फर्नीचर, फ्लोर व ग्लास की पॉलिश और क्रीम, फ्लोर कवरिंग, शॉवर बाथ, सिंक, वॉश बेसिन, लैवेटरी पैन्स, सिरामिक व उसस बने अन्य प्रोडक्ट, सीट कवर जैसे सैनेटरी से जुड़े आयटम, कार, बस, लॉरी, एयरक्राफ्ट आदि महंगा हुआ है। ये सर्विस हो जायेंगी सस्तीसर्विस जीएसटी रेट सर्विस टैक्सएसी रेस्त्रां 18 15+10 सर्विस चार्ज होटल 1000 रुपये से कम रूम रेट टैक्स नहीं लगेगा टैक्स नहीं लगेगाकैब सर्विस 5 5.8 जीएसटी में 1211 आइटमों के रेट हुये तय
अब मूवी देखना महंगा और सस्ता हो जाएगा। यह हर राज्य में अलग हो सकता है। राज्यों में एंटरटेनमेंट टैक्स 10 से 50 फीसदी के बीच है जो जीएसटी में 28 फीसदी कर दिया गया है। यानी अब दिल्ली, मुंबई, बिहार जैसे राज्यों में जहां एंटरटेनमेंट टैक्स ज्यादा है वहां फिल्म देखना सस्ता हो जाएगा। जहां एंटरटेनमेंट टैक्स कम है। उनके लिए मूवी देखना महंगा हो जाएगा। छोटी कारों पर जीएसटी बड़ाया गया है और एसयूवी पर यह घटाया गया है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी काउंसिल ने गुरुवार को 1,211 आइटम पर जीएसटी रेट तय कर दिए।हर राज्य में जीएसटी रहेगा एक समान17 साल की मशक्कत के बाद जीएसटी के आने से अब दो राज्यों में अलग-अलग कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी। जीएसटी लागू होने पर सभी राज्यों में लगभग सभी गुड्स एक ही कीमत पर मिलेंगे। जीएसटी को केंद्र और राज्यों के 17 से ज्यादा इनडायरेक्ट टैक्स के बदले में लागू किया जा रहा है। इससे एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स सीएसटी, स्टेट के सेल्स टैक्स यानी वैट, एंट्री टैक्स, लॉटरी टैक्स, स्टैंप ड्यूटी, टेलिकॉम लाइसेंस फीस, टर्नओवर टैक्स, बिजली के इस्तेमाल या सेल्स और गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन पर लगने वाले टैक्स खत्म हो जाएंगे।
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