देश में लागू होने जा रहे 'जीएसटी’ को लेकर ब्यूटी और फिटनेस इंडस्ट्री की भी अपनी चिंताएं हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट अलतमश जफर इससे जुड़ी कुछ जरूरी डीटेल्स के बारे में बता रहे हैं।

फिलहाल ब्यूटी पार्लर्स और फिटनेस सेंटर्स में मिलने वाली सर्विसेज पर 15 परसेंट सर्विस टैक्स चार्ज किया जाता है। सर्विस टैक्स में 10 लाख रुपए की छूट भी अवेलेबल है।

जीएसटी में यहां 18 परसेंट टैक्स रेट लागू होगा और कोई छूट भी अवेलेबल नहीं होगी। अगर आप रजिस्टर्ड होंगे तो जीएसटी देना होगा। हालांकि, अगर फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 20 लाख रुपए या इससे कम होगा तो रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी।

 

ब्यूटी पार्लर्स और फिटनेस सेंटर्स में मिलने वाली सर्विसेज से जुड़े फीचर्स....

-    कम्पोजीशन स्कीम अवेलेबल नहीं होगी।

-    जो अमाउंट कस्टमर से चार्ज किया जाएगा, वह सर्विस की वैल्यू होगी। फिटनेस सेंटर के केस में चार्ज की गई मेंबरशिप फीस सर्विस की वैल्यू होगी।

-    सर्विस को हमेशा एक स्टेट के अंदर की गई सप्लाई (इंट्रा-स्टेट सप्लाई) के तौर पर ट्रीट किया जाएगा, जिसके चलते यहां सेंंट्रल जीएसटी (सीजीएसटी) और स्टेट जीएसटी (एसजीएसटी) चार्ज किया जाएगा।

-    सभी मंथली रिटर्न भरने जरूरी हैं। कुल 37 रिटर्न्स भरने होंगे।

'जीएसटी’ को लेकर अपने सारे कन्फ्यूजन यहां करें दूर

 

कैसे तय होगा जीएसटी?
ब्यूटी पार्लर्स और फिटनेस सेंटर्स की तरफ से उपलब्ध कराई जाने वाली सर्विसेज पर 18 परसेंट टैक्स रेट लागू होगा। हालांकि, जहां अलग से ऐसे ब्यूटी पार्लर्स और फिटनेस सेंटर्स में मटीरियल भी बेचा जाएगा, वहां उनपर गुड्स के रेट्स के मुताबिक टैक्स लगाया जाएगा। उदाहरण के तौर पर, शैम्पू की सेल पर 28 परसेंट टैक्स रेट लागू होगा।

 

सप्लाई का वक्त
इस इंडस्ट्री के लिए सप्लाई का वक्त कस्टमर की तरफ से की गई पेमेंट की तारीख या इनवॉइस की तारीख, जो पहले होगा, वह होगा। इस इंडस्ट्री की फंक्शनिंग के चलते ये दोनों तारीखें एक ही होंगी।

 

इनपुट टैक्स क्रेडिट्स
जहां ब्यूटी पार्लर्स और फिटनेस सेंटर्स ने अपने बिजनेस के लिए गुड्स या सर्विस परचेज की होंगी, तो ऐसी सप्लाईज पर पे किए गए जीएसटी पर फुल क्रेडिट्स अवेलेबल होंगे।

 

कूपन के वैल्यू पर टैक्स लगेगा
सर्विस की वैल्यू वह होगी जिसे कूपन से भुनाया गया है न की कूपन का बिक्री मूल्य

 

 उदाहरण

-    कूपन को 1,000 रुपए में बेचा गया

-    एक साल में सर्विस का हक: 3,000 रुपए

-    जीएसटी 3,000 पर 18 परसेंट होगा: 540 रुपए

 

कूपन पर जीएसटी
ब्यूटी पार्लर्स और फिटनेस सेंटर्स की तरफ से कूपन ऑफर किया जाना नॉर्मल चीज है। ऐसे कूपन जिसके पास होते हैं वह फ्यूचर में फ्री सर्विसेज लेने का हकदार होता है। जीएसटी में ऐसे कूपन्स पर भी 18 परसेंट टैक्स लगेगा। ऐसे कूपन्स पर टैक्स तब ही लगेगा जब वे फ्यूचर में फ्री सर्विस देंगे ना कि फ्री गुड्स। बिक्री के वक्त ही ऐसे कूपन्स पर टैक्स लागू होगा और उनके जरिए हासिल की गई सर्विस की वैल्यू ही उसकी वैल्यू होगी।

 

स्पेशल सिचुएशंस
जहां किसी ब्यूटी पार्लर से कोई ब्यूटीशियन या किसी फिटनेस सेंटर से कोई ट्रेनर किसी शख्स की पर्सनल सर्विस के लिए अप्वॉइंट किया जाता है, तो ऐसे में अगर पार्लर या फिटनेस सेंटर की लोकेशन एक स्टेट में हो और सर्विस किसी दूसरे स्टेट में प्रोवाइड की जा रही हो तो इंटिग्रेटेड जीएसटी (आईजीएसटी) चार्ज किया जाएगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज नहीं किया जाएगा।

 

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Posted By: Chandramohan Mishra