हरियाणा में प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में अब राज्य के लोगों को मिलेगा 75 फीसदी आरक्षण, मंजूर हुआ विधियेक
फरीदाबाद (एएनआई)। हरियाणा सरकार ने युवाओं के हित में एक बड़ा कदम उठाया है। हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने मंगलवार को स्थानीय युवाओं को निजी क्षेत्र की कंपनियों में 75 प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दे दी है। इसके तहत कंपनी और सोसाइटी और ट्रस्ट में युवाओं को 75 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि हरियाणा के राज्यपाल ने निजी क्षेत्र में नौकरी चाहने वाले राज्य के लोगों के लिए 75 फीसदी आरक्षण का प्रावधान करने वाले विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी है। हालांकि नाैकरी पाने के लिए किसी व्यक्ति का जन्म स्थान हरियाणा होना चाहिए या वह फिर वह करीब 15 साल राज्य में रहा हो।
बहुत खुशी के साथ आप सबसे सांझा कर रहा हूँ कि महामहिम राज्यपाल की अनुमति के बाद 'The Haryana State Employment of Local Candidates Act, 2020' आज से पूरे हरियाणा में लागू हो गया जिससे प्राइवेट सेक्टर में 75% नौकरियां हरियाणा के युवाओं के लिए आरक्षित हो गई।
हरियाणा प्रदेश को बधाई। pic.twitter.com/GOi9ir8KFc
राज्य के युवाओं के लिए बहुत खुशी का दिन
उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि यह राज्य के युवाओं के लिए बहुत खुशी का दिन है। प्राइवेट नौकरियों में अब प्रदेश के युवाओं को 75 प्रतिशत नौकरियों का अधिकार मिलेगा। इसके साथ ही कहा कि भाजपा-जननायक जनता पार्टी सरकार राज्य के युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और यह हरियाणा के हर युवा को नौकरी सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। हरियाणा राज्य रोजगार स्थानीय उम्मीदवार बिल, 2020, जो पिछले साल राज्य विधानसभा द्वारा पारित किया गया था, निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए कोटा प्रदान करेगा जो 50,000 रुपये से कम का मासिक वेतन प्रदान करते हैं।