प्रमुख सचिव से जांच कर कार्यवाही करने का आदेश, रिपोर्ट तलब

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उप्र लघु उद्योग विकास निगम में आउट सोर्सिग से श्रमिक उपलब्ध कराने के ठेके के तहत कार्य करने पर रोक लगा दी है कोर्ट ने प्रमुख सचिव से प्रकरण की स्वयं जांच कर नियमानुसार कार्यवाही करने का निर्देश दिया है तथा कृत कार्यवाही की रिपोर्ट मांगी है। याचिका की अगली सुनवाई 18 जुलाई को होगी।

ठेका देने में हुई मनमानी

यह आदेश जस्टिस अरुण टण्डन तथा जस्टिस सुनीता अग्रवाल की खण्डपीठ ने बोधिसत्व समाज संस्थान की जनहित याचिका पर दिया है। मालूम हो कि अक्टूबर 14 में शासनादेश जारी कर विभिन्न सरकारी विभागों में आउट सोर्सिग पर कर्मचारियों की नियुक्ति पर काम लेने की अनुमति दी। लघु औद्योगिक विकास निगम के प्रबंध निदेशक ने विज्ञापन निकाला। 14 वेण्डरों ने आवेदन दिया जिसमें से नौ वेण्डर अयोग्य पाए गए। 5 वेण्डरों को आमंत्रित किया गया। कोर्ट ने प्रमुख सचिव को इस संबंध में हलफनामे के साथ तलब किया गया। इन्होंने कोर्ट को बताया कि निगम के प्रबंध निदेशक द्वारा प्रक्रिया पूरी की गई है। याचिका में ठेका देने में मनमानी का आरोप लगाया गया है और कहा गया है कि कर्मचारियों की तैनाती में घोटाला हुआ है। जिसे कोर्ट ने गंभीरता से लिया है और बरती गई अनियमितता पर कार्यवाही करने का आदेश दिया है। याचिका की सुनवाई 18 जुलाई को होगी।

Posted By: Inextlive