वोटर आईडी कार्ड एक महत्‍वपूर्ण डॉक्‍यूमेंट है। इसके चलते आपको वोट डालने का अधिकार मिलता है। किसी कारणवश अगर वोटर कार्ड खो जाता है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप डुप्‍लीकेट वोटर कार्ड बनवा सकते हैं। अब यह कैसे बनेगा...पढ़िए पूरी खबर...

डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए फॉलो करें ये स्टेप्स :
1. आपका ओरिजनल वोटर आईडी खो गया है। तो सबसे पहले नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर सूचना दें। इसके लिए आपको एक एफआईआर भी लिखानी पड़ेगी। इस एफआईआर कॉपी को अपने पास सुरक्षित रख लें।
2. इसके बाद आपको फॉर्म 002 भरना होगा। यह फॉर्म इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर उपलब्ध होता है। या फिर पास के इलेक्शन कमीशन ऑफिस से यह फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं।
3. फॉर्म 002 में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण डिटेल को अच्छी तरह से भर दें। ध्यान रहें आपके द्वारा भरी गई सभी जानकारी सही होना चाहिए।
4. फॉर्म भरने के बाद इसके साथ एफआईआर की एक फोटोकॉपी अटैच कर दें।
5. इस फॉर्म के साथ आपको आइडेंडिटी प्रूफ की फोटोकॉपी भी देनी होगी। इसके लिए पासपोर्ट, पैन कार्ड, राशन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई एक प्रूफ देना होगा।
6. इसके अलावा निवास प्रमाण पत्र भी साथ में लगाना होगा।  

इन 6 स्टेप्स को पूरा करने के बाद आप फॉर्म 002 और साथ में अटैच डॉक्यूमेंट्स को पास स्थित बीएलओ ऑफिस में जमा कर दें। यहां आपका फॉर्म जमा कर लिया जाएगा और एक रिसिविंग दे दी जाएगी। इस रिसीविंग की मदद से आप ऑनलाइन अपने डुप्लीकेट वोटर कार्ड को ट्रैक कर सकते हैं।
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जब न बन पाए डुप्लीकेट वोटर कार्ड
यदि आपके द्वारा फॉर्म 002 सही से नहीं भरा गया है तो इसे रिजेक्ट किया जा सकता है। या फिर अगर साथ में अटैच किसी आईडी प्रूफ में कोई गलती पाई गई तो इसे रद्द कर देते हैं। ऐसी स्िथति में अपने क्षेत्र के बीएलओ ऑफिस में जाकर डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड की जानकारी ले सकते हैं। वहां मौजूद कोई अर्थारिटी आपकी समस्या का निवारण कर देगी। इसके अलावा अलग-अलग राज्यों में डुप्लीकेट वोटर कार्ड बनने में समय भी अलग-अलग लगता है। यहां आपको यह ध्यान रखना होगा कि कुछ राज्य डुप्लीकेट कार्ड बनवाने के लिए फीस लेते हैं।

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Posted By: Abhishek Kumar Tiwari