चालक को नियमों से अनजान, ट्रैफिक पुलिस करती परेशान
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JAMSHEDPUR: स्टील सिटी के लोग जागरूकता और ट्रैफिक रूल्स की जानकारी के अभाव में नई-नई समस्याओं से जूझ रहे हैं। बता दें कि सड़क पर वाहन निकालने से लेकर अपने गंतव्य तक पहुंचने तक आपको मोटर व्हीकल्स एक्ट के नियमों को पालन करना होता है। ऐसा नहीं करनेवाले चालकों पर ट्रैफिक पुलिस को कार्रवाई का अधिकार है। लोगों में जागरूकता की कमी और नियमों की जानकारी नहीं होने की वजह से पुलिसकर्मी मनमानी कर अपनी जेब भरते हैं। इनको है छूट मोटर व्हीकल नियम के अन्तर्गत दो पहिया वाहनों में पगड़ी पहने वाले सरदार या गले के ऊपर नाक कान या सिर की सर्जरी वाले लोगों को हेलमेट न लगाने पर दंड में छूट का प्रावधान है। इन नियमों करना पड़ता है पालन -बाइक ड्राइव करने के दौरान हेलमेट का प्रयोग करें, अगर पॉसिबल हो तो पीछे बैठे व्यक्ति को भी हेलमेट लगाना चाहिए।-दो पहिया वाहन सिर्फ दो लोगों के लिए ही वैध है तीन चार लोगों को बैठाकर कर यात्रा करना नियम के खिलाफ है।
-कार चालक सीट बेल्ट लगाकर ही गाड़ी चलाएं। साथ ही आगे की सीट पर बैठे सहयात्री को भी सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य है।-वाहन की हेड लाइट, हॉर्न, साइड मिरर, आगे और पीछे की नंबर प्लेट ठीक होनी चाहिए ऐसा नहीं होने पर आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है।
-शराब पीकर गाड़ी न चलाए यह अपराध की श्रेणी में आता है। ट्रैफिक पुलिस की चेकिंग के दौरान शरीर में अल्कोहल की मात्रा पाए जाने पर जुर्माना या जेल हो सकती है। -गाड़ी के सारे कागजात अपने साथ ही रखें। इनमें ड्राविंग लाइसेंस और प्रदूषण की ओरिजनल कॉपी होना अनिवार्य है। -गाड़ी चलाते समय फोन पर बात करना भी यातायात नियमों के खिलाफ है इसके लिए भी आपका चालान हो सकता है। -सिग्नल तोड़ने व नो इंट्री में प्रवेश करने पर भी कार्रवाई हो सकती है। -नो पार्किंग और निषिद्ध स्थानों में अपना वाहन खड़ा न करें। भार ढोने वाली गाडि़यों में सवारियां न बैठाएं। ओवर लोड वाहन चलाने पर कार्रवाई हो सकती है। जानें अपने अधिकार -गाड़ी के पेपर साथ न होने पर या घर में भूल जाने पर चालक दिन भर में कभी भी पेपर दिखा सकता है, ऐसी स्थित में चालक का चालान नहीं काटा जाएगा लेकिन शाम तक कागज नहीं देने पर मामला कोर्ट में चला जाएगा।-गाड़ी के पेपर न होने की दशा में पुलिस कर्मी आपकी तलाशी नहीं ले सकते हैं ऐसा करने पर आप शिकायत दर्ज करा सकते है।
-चेकिंग के दौरान पुलिसकर्मियों को गाड़ी से चाबी निकालने का अधिकार नहीं है, अगर कोई पुलिसकर्मी ऐसा करता है तो आपका पुलिस कर्मी के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। ट्रैफिक कांस्टेबल को चालान काटने का अधिकार नहीं है, केवल एसआई एवं एएसआई ही चालान काट सकते हैं। सौ रुपए से कम के चालान काटने का अधिकार हेड कांस्टेबल को है। तीन तरह से होता है चालान आम तौर पर गाड़ी का तुरंत ही चालान कर समन शुल्क वसूल लिया जाता है, लेकिन नो इंट्री में प्रवेश करने व सिग्नल तोड़ने पर गाड़ी का नंबर नोट कर घर पर नोटिस भेजा जाता है, एक माह तक समन शुल्क नहीं जमा करने पर मामला कोर्ट में चला जाता है। बड़े अपराधों जैसे ड्रग्स लेकर गाड़ी चलाने में समन शुल्क और जेल दोनों का ही प्रावधान है जिसमें समन शुल्क कोर्ट में जमा करना होता है। चालान कटे तो ये जरूर देखेंचालान काटने की दशा में चालान करने का कारण चालान में लिखा होना आवश्यक है.अगर कोई ऐसा कारण लिखा हो जिससे आप सहमत नहीं हो तो आप इसका विरोध कर सकते है। गाड़ी जब्त करने में चालान करने वाला अधिकारी चालान का कारण, गाड़ी की स्थित, जिस कोर्ट का पता, तारीख और समय अंकित करता है जिससे जरूर देख लें।
लोगों में जागरूकता और नियमों की जानकारी न होने से आए दिन शहर में हादसे हो रहे है, ट्राफिक पुलिस कर्मियों पर पैसा लेकर छोड़ने की जानकारी नहीं है अगर एैसा हो रहा है तो जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी। -विवेकानंद ठाकुर, ट्रैफिक डीएसपी, जमशेदपुर