अब लाभुकों को ऑनलाइन नहीं मिलेगा कास्ट सर्टिफिकेट
RANCHI : कार्मिक विभाग ने उज्ज्वला योजना का लाभ देने के लिए अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों का ऑफलाइन जाति प्रमाणपत्र निर्गत करने की अनुमति देने से इन्कार कर दिया है। विभाग का कहना है कि तत्काल सेवा सिर्फ आवश्यक परिस्थिति में लिया जा सकता है।
विभाग ने नहीं दी अनुमति उल्लेखनीय है कि उपायुक्त राय महिमापत रे ने अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों का अंचल स्तरीय ऑफलाइन जाति प्रमाणपत्र निर्गत करने का आग्रह किया था, पर विभाग ने अनुमति नहीं दी। ग्राम स्वराज योजना के तहत करीब एक लाख एससी,एसटी लोगों को उज्ज्वला योजना से जोड़ने करने का लक्ष्य रखा गया है। योजना के लाभुकों का चयन जिला आपूर्ति कार्यालय कर रहा है। लेकिन, अधिकतर लाभुकों के पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है। इस कारण लक्ष्य हासिल नहीं हो पा रहा है। सभी सीओ को जारी किए गए निर्देशउपायुक्त ने पिछड़ा वर्ग अनुसूची -1 के सदस्यों को तत्काल सेवा के तहत प्राथमिकता के आधार पर अंचल स्तर से ऑनलाइन जाति प्रमाणपत्र पूर्व की तरह जारी करने का आदेश दिया था। 26 अप्रैल को उपायुक्त ने सभी अंचलाधिकारियों को एससी, एसटी को ऑफ लाइन प्रमाणपत्र निर्गत करने का आदेश जारी किया था।