ड्राइव: RERA के लिए रेडी?

स्लग: आज लास्ट डेट, पर राज्य भर से मात्र 15 से 18 आवेदन ही आए

-जुडको द्वारा रिसीविंग भी नहीं देने से बिल्डर्स की बढ़ी परेशानी

RANCHI (30 July ): रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट(रेरा) के मुताबिक प्लानिंग एरिया के डेवलपर को फ्क् जुलाई तक हर हाल में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। लास्ट डेट आगे बढ़ेगी की नहीं, इसके बारे में अब तक कोई सूचना नहीं है। दो दिनों से रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ है। अब तक पूरे राज्य से मात्र क्भ् से क्8 बिल्डरों ने ही आवेदन दिया है। परेशानी यह है कि झारखंड अरबन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी (जुडको) द्वारा बिल्डरों से आवेदन लिया जा रहा है, लेकिन उन्हें रिसीविंग नहीं दी जा रही है। नतीजन, बिल्डरों को परेशानी हो रही है।

कई बिल्डर बिना फार्म जमा किए लौटे

क्रेडाई झारखंड के अध्यक्ष कुमुद झा बताते हैं कि जुडको में बस दो लोग बैठकर आवेदन ले रहे हैं। उन्हें रेरा के बारे में कोई जानकारी नही है। वहां बैठे लोग रिसीविंग भी नहीं दे रहे हैं, रिसीविंग देने से हमलोगों का बहुत सारा काम अप्लाइड फॉर पेपर से हो जाता, लेकिन वह भी नहीं हो रहा है। इस कारण धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर से बहुत सारे बिल्डर आए थे, जो बिना फार्म जमा किए ही लौट गए हैं।

डेट बढ़ाने की जरूरत

कुमुद झा बताते हैं कि डेवलपर की संस्थाओं के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि ख्म् जुलाई को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए लेटर जारी किया गया, दो दिन ख्8 और ख्9 को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए लोग पहुंचे, लेकिन वहां सिस्टम ही अब तक तैयार नहीं है। अब फ्क् जुलाई लास्ट डेट तय कर दी गई है। जबकि राज्य के बहुत सारे बिल्डर्स को अब तक सूचना भी नहीं मिल पाई है। हमलोग अपने लेवल से सूचना दे रहे हैं।

रजिस्ट्रेशन की नहीं कोई तैयारी

फ्क् जुलाई तक बिल्डर्स, डेवलपर्स और एजेंट को हर हाल में रजिस्ट्रेशन करा लेना है, लेकिन रांची में अब तक रजिस्ट्रेशन कराने की कोई व्यवस्था ही नहीं की गई है। आरआरडीए बिल्डिंग स्थित जुडको कार्यालय में फ ार्म और रजिस्ट्रेशन राशि डिमांड ड्राफ्ट जमा करने हैं, यहां चपरासी और कंप्यूटर ऑपरेटर को बैठा दिया गया है। इन्हें रेरा के बारे में किसी तरह की जानकारी ही नहीं है। बिल्डर उनसे जब पूछने के लिए जा रहे हैं तो वे कुछ भी बताने में असमर्थ हैं।

नहीं दी कोई ट्रेनिंग

रेरा के बारे में अधिकतर बिल्डर्स को भी पूरी जानकारी नहीं है। पूछा गया तो अधिकतर ने खास जानकारी नहीं होने की बात कहीं। अभी तक बिल्डर को इसके बारे में ना तो ट्रेनिंग दी गई है, और ना ही इसके बारे में उन्हें बताया गया है। बस उनको जहां-तहां से सूचना मिल रही है कि रेरा में रजिस्ट्रेशन कराना बहुत जरूरी है, वरना काम नहीं करा पाएंगे।

बॉक्स

इस रेट से बिल्डर को बनाना है डीडी

-क्000 वर्गमीटर क्षेत्रफ ल वाले रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट के लिए भ् और इससे अधिक क्षेत्रफ ल के प्रोजेक्ट पर क्0 रुपए प्रति वर्गमीटर देने होंगे।

-क्000 वर्गमीटर मिक्स्ड यूज प्रोजेक्ट के लिए क्0 रुपए और इससे अधिक एरिया के लिए क्भ् रुपए प्रति वर्गमीटर देने होंगे।

-क्000 वर्गमीटर कॉमर्शियल प्रोजेक्ट के लिए ख्0 रुपए प्रति वर्गमीटर और इससे अधिक क्षेत्रफ ल होने पर ख्भ् रुपए की दर से पैसे लगेंगे।

वर्जन

रेरा में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए फ्क् जुलाई लास्ट डेट तय की गई है। अधिकतर बिल्डर्स को इसकी जानकारी भी नहीं मिली है। ख्म् जुलाई को सूचना मिली है और फ्क् जुलाई लास्ट डेट तय की गई है। रजिस्ट्रेशन का डेट बढ़ाने की जरूरत है।

-कुमुद झा, अध्यक्ष, क्रेडाई झारखंड

Posted By: Inextlive