RANCHI: कांके के चामा में पूर्व डीजीपी डीके पांडेय का आवास गैरमजरुआ जमीन पर बना है। इसकी पुष्टि जिला प्रशासन द्वारा गठित जांच कमेटी की रिपोर्ट में हो गई है। अब इस दिशा में कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जमीन की जमाबंदी गलत तरीके से हुई थी , जिसे अब रद किया जाएगा। बीएलआर (बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट - 1950) के फोर-एच के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसमें रजिस्ट्री भी गलत तरीके से किया गया था। इस मामले में कुल 29 लोगों को चिह्नित किया गया था, जिन्हें इस संबंध में नोटिस भी दिया गया है। जमीन का मालिकाना हक पूर्व डीजीपी की पत्‍‌नी पूनम पांडेय के नाम पर है। जमीन रांची जिला के कांके अंचल चामा में है। इसमें कुल 50.90 डिममिल जमीन पूनम पांडेय के नाम पर खरीदा गया था। राजस्व दस्तावेजों में जमीन का नेचर गैरमजरुआ है। जब डीके पांडेय डीजीपी थे, तभी म्यूटेशन हुआ था। गैरमजरुआ जमीन का म्यूटेशन करा कर रैयती प्लॉट में तब्दील किया गया था।

प्रथम सुनवाई की कार्रवाई पूरी

अपर समाहर्ता सत्येंद्र कुमार का कहना है कि जांच में पूर्व डीजीपी का आवास गैरमजरुआ जमीन पर है। इसकी पुष्टि जांच रिपोर्ट में हुई है। इसके अतिरिक्त अन्य लोगों की भी जमीन जीएम लैंड के अंतर्गत आती है। उन्हें भी कांके अंचल अधिकारी द्वारा सभी संबंधित नोटिस निर्गत किया गया है। इस मामले में प्रथम सुनवाई की कार्यवाही हो गई। दो और सुनवाई होनी है।

Posted By: Inextlive