RANCHI: यदि आप बहुमंजिली इमारत के मालिक हैं और रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं लगवाए हैं, तो आपको भ् लाख रुपए तक जुर्माना भरना होगा। जी हां, रांची नगर निगम ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके तहत नगर निगम क्षेत्र में ख्008 के बाद बनी सभी बहुमंजिली इमारतों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था अनिवार्य है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगा कर भवन या अपार्टमेंट ओनर को फ्क् जून तक रांची नगर निगम को प्रमाण सौंपना है। ऐसा नहीं करने वाले इमारत मालिकों से भ् लाख रुपए तक जुर्माना वसूला जाएगा।

ये देना है प्रमाण

रांची नगर निगम की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की संरचना का अलग-अलग एंगल से दो फोटो ग्राफ, हार्वेस्टिंग प्लांट की डिजाइन फोटो ग्राफ एवं लाइन डायग्राम जमा करना होगा।

क् जुलाई से चेकिंग अभियान

रांची नगर निगम क् जुलाई से इमारतों में लगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग की चेकिंग करेगा। जिन बहुमंजिली इमारतों या भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की उचित व्यवस्था नहीं होगी, उनके मालिकों से भ् लाख तक जुर्माना वसूला जाएगा। गौरतलब हो कि झारखंड नगर पालिका अधिनियम ख्0क्क् की धारा ब्ख्8 एवं ब्फ्0 के तहत ख्008 के बाद निर्मित बहुमंजिली इमारतों में रेन हार्वेस्टिंग प्लांट तैयार करना अनिवार्य है। कई भवनों में रेन हार्वेस्टिंग प्लांट तैयार नहीं किया गया है, तो कईयों ने काम चलाऊ संरचना तैयार है। निगम की ओर से कई बार जारी सार्वजनिक सूचना के बाद भी भवन मालिकों की ओर से इस दिशा में कदम नहीं उठाया गया। मिशन जल क्रांति के तहत शहर में जल संकट से निपटने के लिए लागू इसे कराने के लिए ठोस कार्रवाई की जाएगी।

Posted By: Inextlive