नगर निगम ने अवैध रूप से लॉज-हॉस्टल संचालित कर रहे लोगों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है.


रांची (ब्यूरो): रांची में सैकड़ों इलीगल लॉज, हॉस्टल, विवाह भवन/धर्मशाला और बैंक्वेट हॉल का संचालन हो रहा है। इन लॉज, हॉस्टल और बैंक्वेट हॉल के संचालकों को लीगल करने के लिए कई बार नगर निगम की ओर से नोटिस जारी किया गया। लेकिन लॉज-हॉस्टल के ओनर इसे गंाीरता से नहीं ले रहे हैं। ऐसे में नगर निगम ने अवैध रूप से लॉज-हॉस्टल संचालित कर रहे लोगों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। अवैध लॉज-हॉस्टल और बैंक्वेट हॉल के ओनर को 25 अगस्त तक लाइसेंस लेने का अल्टीमेटम दिया गया है। इसके बाद उनपर 25 हजार रुपए का भारी ारकम जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही उनके परिसर को भी नगर निगम सील करेगा। नगर आयुक्त शशि रंजन ने आदेश जारी कर दिया है। हर हाल में लेना होगा लाइसेंस
नगर निगम अब राजधानी में बिना लाइसेंस के चल रहे हॉस्टल/ लॉज/ बैंक्वेट हॉल/ के खिलाफ एक बार फिर से सती बरतने के मूड में है। पहले ाी नगर निगम की ओर से विभिन्न लॉज-हॉस्टल आदि पर कार्रवाई की गई है। इसके बावजूद बिना लाइसेंस के मैरिज-बैंक्टवेट हॉल का संचालन हो रहा है। इस पर रोकथाम लगाते हुए हॉस्टल/ लॉज/ बैंक्वेट हॉल/ विवाह भवन और धर्मशाला संचालकों को अपर नगर आयुक्त की ओर से नोटिस जारी किया गया है। कहा गया है कि रांची नगर निगम से लाइसेंस हर हाल में प्राप्त करें। इसके लिए 25 अगस्त तक समय निर्धारित किया गया है। सभी संचालकों को लाइसेंस लेने के बाद ही अपने लॉज-हॉस्टल या बैंक्वेट हॉल का संचालन करना है।हर साल रिन्यूवलरांची नगर निगम क्षेत्र में लॉज, हॉस्टल, बैंक्वेट हॉल, धर्मशाला आदि संचालित करने के लिए नगर निगम से लाइसेंस लेना अनिवार्य है। वहीं हर एक साल के बाद लाइसेंस का रिन्यूवल भी कराना होता है। लेकिन इसमें लगने वाला समय और पैसे खर्च को दोहराते हुए संचालक बिना लाइसेंस लिए और रिन्यूवल कराए ही अपने परिसर का संचालन करते रहते हैं। कई बार इन लॉज हॉस्टल में मारपीट, छेड़छाड़, चोरी के अलावा अन्य क्राइम होने के भी मामले सामने आते रहे हैं, जिसमें रजिस्ट्रेशन नहीं होने की वजह से ये लोग निगम के रिकार्ड में नहीं होते हैं। वहीं नगर निगम को रेवेन्यू लॉस भी होता है।अवैध रूप से संचालित हो रहे लॉज हॉस्टल व अन्य भवन जिसका उपयोग इनकम के लिए किया जा रहा है। उन्हें लाइसेंस लेना जरूरी है। जो भी बिना लाइसेंस के लॉज, हॉस्टल, बैंक्वेट हॉल का संचालन करेंगे, उनके ािलाफ कार्रवाई की जाएगी।शशि रंजन, नगर आयुक्त, रांची

Posted By: Inextlive