जब बात टैक्स बचाने की आती है तो आप आईटी एक्ट की धारा 80सी के तहत मिलने वाले विकल्प खंगालते हैं. टैक्स बचाने के कुछ ऐसे रास्ते हैं जिस पर ज्यादा लोग ध्यान नहीं देते. आइए जानते हैं क्या हैं वो तरीके...


2. चैरिटेबल संस्थान को दान :आप पैसे को दान दे सकते हैं बशर्ते जिस भी धर्मार्थ संस्थान को आप राशि दान दे रहे हैं, वह डोनेशन के लिए मंजूर की गई संस्थानों की सूची में होना चाहिए। 4. कैंसर पीड़ितों के इलाज में खर्च :इसके लिए शर्त यह है कि जो भी इलाज में खर्च आया है, उसके बदले आपको अपनी कंपनी या फिर बीमा कंपनी से कोई रकम ना मिली हो। इसके अलावा ये छूट सिर्फ कैंसर और न्यूरोलॉजिकल बीमारियों के मामले में मिलती है। 6. NPS में निवेश :
नेशनल पेंशन स्कीम में निवेश की शर्त यह है कि सेक्शन 80सी, 80सीसीसी और 80सीसीडी के तहत जिस राशि पर टैक्स बचत क्लेम की जा रही है, वो साल में 1.5 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।


7. किराया भरकर :

अगर आपकी सैलरी में हाउस रेंट अलाउंस (HRA) नहीं मिलता है, तो इसका भी लाभ लिया जा सकता है। आप अपने खर्चे में यह दिखा सकते हैं कि आप किराए पर रहते हैं, और वहां इतना किराया दिया जाता है।

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Posted By: Abhishek Kumar Tiwari