बैंक एकाउंट मोबाइल फोन एलपीजी के बाद अब सरकार ने इंश्योरेंस पॉलिसी से आधार को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। यदि कोई आधार से अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी को लिंक नहीं करता है तो उसकी पेमेंट रूक जाएगी। सरकार ने सभी इंश्योरेंस कंपनियों को एक सर्कुलर जारी कर इसे जल्द से जल्द लागू करने का आदेश दिया है।
By: Prabha Punj Mishra
Updated Date: Thu, 09 Nov 2017 03:00 PM (IST)
1- इंश्योरेंस सेक्टर की निगहबानी करने वाली संस्था आईआरडीएआई ने इंश्योरेंस प्रदाता कंपनियों के लिए हरेक पॉलिसी के साथ आधार लिंक करना अनिवार्य बना दिया है। 3- आईआरडीएआई ने सभी इंश्योरेंस कंपनियों को जारी एक सर्कुलर में 1 जून 2017 के एक गजेट नोटिफिकेशन में केंद्र सरकार ने इंश्योरेंस समेत अन्य वित्तीय सेवाएं प्राप्त करने के लिए आधार और पैन फॉर्म 60 को अनिवार्य कर दिया था। 5- सर्कुलर में कहा गया है कि निर्देशों में वैधानिक ताकत समाहित है। इसलिए जीवन और आम बीमा प्रदाताओं को अगले निर्देश का इंतजार किए बिना इसे झट से लागू करना होगा। जीवन बीमा कंपनियों को कैश देकर क्लेम सेटल करने से पहले ही मना कर दिया गया है। क्लेम अमाउंट सिर्फ बैंक अकाउंट्स में ही ट्रांसफर हो सकते हैं।
7- आधार को इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ लिंक करने की प्रक्रिया भी बैंक अकाउंट्स जैसी ही होगी। पॉलिसी होल्डर्स पैन नंबरों को टेक्स्ट मेसेज या ऑनलाइन या ब्रांच में जाकर आधार लिंक करवा सकते हैं।
Posted By: Prabha Punj Mishra