उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में गैर-आवश्यक वस्तुओं की बिक्री करने वाली कुछ दुकानों को फिर से खोलने की अनुमति दी गई है। इसमें ईंट और रेत समेत तमाम दुकानें शामिल हैं।

लखनऊ (पीटीआई) उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन के दौरान राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड-19 हॉटस्पॉट के बाहर गैर-आवश्यक वस्तुओं की बिक्री करने वाली कुछ दुकानों को फिर से खोलने की अनुमति दी है। मुख्य सचिव आर के तिवारी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना वायरस हॉटस्पॉट के बाहर स्थित कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ईंट, सीमेंट, रेत, लोहे की सलाखें, हार्डवेयर और मोबाइल रिपेयरिंग की दुकानों को व्यापार करने की अनुमति होगी लेकिन उन्हें केंद्र द्वारा जारी किए गए सोशल डिस्टैन्सिंग और अन्य दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा।

यूपी में सभी बड़े अधिकारियों को दिया गया निर्देश

मुख्य सचिव ने शुक्रवार शाम इस संबंध में सभी संभागीय आयुक्तों, जिला मजिस्ट्रेटों, डीआईजी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों, पुलिस अधीक्षकों और लखनऊ व गौतमबुद्धनगर के पुलिस कमिशनरों को निर्देश जारी किए हैं। बता दें कि केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस संकट को देखते हुए शुक्रवार को में देश लाॅकडाउन और बढ़ा दिया है, जिसके तहत देश भर में 4 मई से अगले दो सप्ताह तक हवाई, ट्रेन और अंतर-राज्यीय सड़क यात्रा पर प्रतिबंध जारी रहेगा। हालांकि इस लाॅकडाउन 3.0 में गृहमंत्रायल ने कोरोना पीड़ित जिलों को रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में बांट दिया है और इन जोन में हालातों के हिसाब से रियायत भी दी है।

Posted By: Mukul Kumar