-हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी के गठन के आदेश दिए

- चेयरमैन की कमेटी के अलावा सभी विभागों से शामिल होंगे 21-30 सदस्य

- मेरठ के आरटीआई एक्टिविस्ट की पीआईएल पर हाईकोर्ट ने गुरुवार को सुनाया निर्णय

Meerut: यूपी में अब 74 वां संशोधन के अंतर्गत मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी का गठन किया जाएगा। हाईकोर्ट ने एक पीआईएल पर सुनवाई करते हुए गुरुवार को अपना निर्णय सुनाया। इसके साथ ही कोर्ट ने मुख्य सचिव शासन व राज्य निवार्चन आयोग को मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी का गठन करने के निर्देश दिए हैं। प्लानिंग कमेटी में शामिल सभी सदस्य निर्वाचन प्रक्रिया द्वारा चेयरमैन का चुनाव करेंगे।

प्रदेश में लागू होगा कानून

राज्य में संविधान के 74वां संशोधन अंतर्गत मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी के गठन के लिए आरटीआई कार्यकर्ता लोकेश खुराना व पार्षद विजय आनंद अग्रवाल की ओर से 29 फरवरी को हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल की गई थी। पीआईएल में कहा गया था कि दिल्ली, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, पंजाब व कनार्टक समेत कई राज्यों में 74वें संशोधन के अंतर्गत मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी निर्वाचित की गई है, लेकिन यूपी में अभी तक व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी है। गुरुवार को हाईकोर्ट के मुख्य न्यायधीश डॉ। डीवाई चंद्रचूड़ व यशवंत वर्मा की पीठ ने पीआईएल पर सुनवाई करते हुए 74 वें संशोधन के एक प्रावधान को लागू करने के निर्देश दिए।

कमेटी बनाने के निर्देश

पीआईएल कर्ता के अधिवक्ता अनूप बरनवाल ने बताया कि कोर्ट ने मुख्य सचिव को कमेटी बनाने के निर्देश दिए हैं। अधिवक्ता ने बताया कि प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 1994 में ही कमेटी बनाने की संस्तुति कर दी थी, लेकिन आज तक कमेटी का गठन नहीं किया जा सका था। उन्होंने बताया कि संविधान अनुच्छेद 243 जेड ई के अंतर्गत सभी शहरों में प्लानिंग कमेटी बनाने का प्रावधान है।

ये होंगे कमेटी के सदस्य

-कमेटी में 2/3 सदस्यों को चुनाव नगर निगम के पार्षदों के बीच से किया जाएगा।

-सेंट्रल अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री एसडीएम स्तर का कोई अधिकारी

-वन विभाग से संयुक्त सचिव स्तर का अधिकारी

-राज्य व शहर टाउन प्लानर

-पर्यावरण निदेशक

-प्रबंध निदेशक, यूपी जल निगम

-जीएम, जल संस्थान

-एसई, लोक निर्माण विभाग

-एसई, इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड

-उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण

ये होगा कमेटी का कार्य

नई व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक शहर में मेट्रोपॉलीटन प्लानिंग कमेटी का गठन होगा। इस कमेटी में प्रत्येक विभाग के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को बतौर सदस्य रखा जाएगा। प्रत्येक माह में होने वाली कमेटी की बैठक में शहर के समग्र विकास का ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा। प्रत्येक विभाग को विकास संबंधी प्रस्ताव पहले कमेटी के सामने प्रस्तुत करने होंगे। बैठक में समस्त सदस्यों के समक्ष प्रस्तावों पर विचार-विमर्श किया जाएगा। इसके बाद चेयरमैन की स्वीकृति के बाद प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी जाएगी।

हाईकोर्ट में जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मेट्रोपॉलीटन प्लानिंग कमेटी बनाने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग और मुख्य सचिव को मेट्रोपॉलीटन प्लानिंग कमेटी का गठन करने के निर्देश दिए हैं।

लोकेश खुराना, याचिकाकर्ता

Posted By: Inextlive