- सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश पर खाद्य विभाग ने शुरू किया चेकिंग अभियान

- दूध से लेकर मिठाई तक पर रहेगी नजर, शुक्रवार को लिए गए आठ नमूने

सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश पर खाद्य विभाग ने शुरू किया चेकिंग अभियान

- दूध से लेकर मिठाई तक पर रहेगी नजर, शुक्रवार को लिए गए आठ नमूने

ALLAHABAD:

ALLAHABAD: बाजार में बिकने वाले मिलावटी मिल्क प्रोडक्ट्स से होशियार हो जाइए। इनका यूज करने से आपकी सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट की पहल पर उप्र खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने मिल्क प्रोडक्ट्स पर सघन चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत शुक्रवार को खाद्य विभाग की टीम ने फाफामऊ और शांतिपुरम एरिया की आधा दर्जन दुकानों से संदिग्ध नमूने लेकर जांच के लिए भेजा है।

छह दिसंबर तक चलेगा अभियान

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि मिल्क और इससे बने प्रोडक्ट में मिलावट के चलते लोगों की सेहत पर गलत प्रभाव पड़ रहा है। इस पर लगाम लगाना बेहद जरूरी है। बाजार में सिंथेटिक दूध की बिक्री भी तेजी से बढ़ी है। यही कारण है कि खाद्य सुरक्षा आयुक्त के निर्देश पर छह दिसंबर तक अभियान चलाया जाएगा। शुक्रवार को टीम ने फाफामऊ और शांतिपुरम में छापामार अभियान चलाया।

मिठाई पर सिल्वर लीफ एलुमिनियम की तो नहीं?

बाजार में बिकने वाली मिठाई पर लगाया जाने वाला चांदी का वर्क यानी सिल्वर लीफ के झांसे में कतई न आए। कई दुकानदार इसकी जगह एलुमिनियम का उपयोग कर रहे हैं, जो बॉडी का डाइजेशन सिस्टम बिगाड़ सकता है। शुक्रवार को खाद्य विभाग की टीम ने संदिग्ध पाए जाने पर सिल्वर लीफ का नमूना लेकर जांच के लिए भेजा है। इसके अलावा अंकुर पनीर भ्ाडार, नंद इंटर प्राइजेज, माखन स्वीट हाउस सहित दो अन्य दुकानों से दूध के दो, दो मिठाई, एक पनीर, दो क्रीम का नमूना भी लिया गया। टीम में चीफ फूड इंस्पेक्टर सीएल यादव, फूड इंस्पेक्टर तूलिका शर्मा, योगेश राय, प्रदीप कुमार व विनोद वर्मा आदि शामिल थे।

दस साल सजा व लाखों का जुर्माना

लिए गए नमूनों की जांच के दौरान मिल्क प्रोडक्ट में मिलावट पाए जाने पर दस साल की सजा व दस लाख रुपए तक जुर्माना किए जाने का प्रावधान है। सब स्टैंडर्ड पाए जाने पर पांच लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है। खाद्य विभाग के डीओ हरिमोहन श्रीवास्तव ने बताया कि खाद्य सुरक्षा के नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा। मिलावटखोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।

Posted By: Inextlive