आप भी सैलरी क्‍लास से ताल्‍लुक रखते हैं। हां तो आपको याद दिला दें कि फरवरी का महीना शुरू हो गया है। वक्‍त आ गया है एक बार फिर से टैक्‍स बचाने का। यही वो महीना होता है जब आपको टैक्‍स सेविंग के लिए सारे जरूरी प्रूफ देने होते हैं। ऐसे में पहले से पूरी प्‍लानिंग करना जरूरी होता है। कई लोग पहले से टैक्‍स प्‍लानिंग करने से चूक जाते हैं और टैक्‍स बचाने के लिए कई बड़ी गल्‍तियां कर बैठते हैं। मसलन टैक्‍स बचाने की जल्‍दबाजी में ऐसे प्रोडक्‍ट पर इन्‍वेस्‍ट कर देते हैं जो आपकी आगे की फाइनेंशियल प्‍लानिंग को बिगाड़ देते हैं। इस तरह की गल्‍तियों का खामियाजा आपको लॉन्‍ग टर्म में भुगतना पड़ सकता है। ऐसे में आइए आपको बताएं कि इस काम में आपको किन जरूरी बातों का ध्‍यान रखना होगा।


1 . खोजें ऐसा प्रोडक्ट टैक्स की चोट से बचने के लिए कई बार लोग ऐन वक्त पर ऐसी चीजें खरीद लेते हैं, जिनकी उन्हें जरूरत ही नहीं होती। बाद में उनको इस बात का अहसास होता है कि उन्होंने बेवजह का सौदा कर लिया है। ऐसे में सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि वही प्रोडक्ट खरीदें जो आपको आगे की फाइनेंशियल प्लानिंग पर सटीक बैठे। 2 . ध्यान देना होगा अपनी क्षमता का


टैक्स के भार से बचने के लिए आप ऐसे प्रोडक्ट खरीद लेते हैं जिनमें आपको हर साल पैसे जमा करवाने होते हैं। यहां आपको ध्यान देना होगा भविष्य में अपनी पेमेंट की क्षमता पर। इसे उदाहरण से समझें तो आप अगर कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेते हैं तो आपको हर साल उसका प्रीमियम भरना होगा। कुल मिलाकर इस बात पर गौर करना न भूलें कि आगे भी हर साल आपको इस प्रोडक्ट पर एक निश्चित खर्चा करना होगा।    पढ़ें इसे भी : फरवरी में लांच होंगी ये बेहतरीन कारें, खरीदने से पहले जान लें खासियत 3 . छूट की ले लें पूरी जानकारी

किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने से पहले जरूरी है कि टैक्स में छूट की पूरी जानकारी ले लें। इसके पीछे कारण है कि कई ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिन पर टैक्स बिल्कुल नहीं लगता। वहीं कई ऐसे प्रोडक्ट भी होते हैं जिन पर मिलने वाला रिटर्न पूरी तरह से टैक्सेबल होता है। ऐसे में किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने से पहले उसके बारे में पूरी तरह से जानकारी जुटा लें। पढ़ें इसे भी : सफलता की सूची : भारत के 30 साल तक के 30 बेहतरीन युवा4 . जानकारी लेने के बाद करना होगा ये प्रोडक्ट की पूरी जानकारी ले लेने के बाद अगर उसपर टैक्स में छूट मिल सकती है, तो उस छूट पर क्लेम करने के लिए आपको सभी जरूरी डॉक्युमेंट्स की जरूरत पड़ती है। इन डॉक्युमेंट्स के तैयार न होने की सूरत में बेवजह आपका टैक्स कट जाएगा। कुल मिलाकर सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स को अपने पास तैयार रखें।  पढ़ें इसे भी : बजट 2017 : अरुण जेटली की शेर ओ शायरी

Personal Finance News inextlive from Business News Desk

Posted By: Ruchi D Sharma