आगरा। अगर आप कार या बाइक में कोई मॉडीफिकेशन कराने की सोच रहे हैं, तो सावधान हो जाएं। ऐसा करने पर जुर्माने के साथ तीन महीने की सजा हो सकती है। इस संबंध में दिसंबर से नया कानून लागू करने की तैयारी है।

फैंसी और हाई स्पीड बनाने का है चलन

जानकारी अनुसार सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय मोटर वाहन अधिनियम संशोधन 2019 में विभिन्न धाराओं को लागू करने की कवायद कर रहा है। इसमें वाहन के मूलस्वरूप में बदलाव करने पर भी सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। जानकारी अनुसार इस संबंध में नवम्बर में बैठक होने जा रही है। आम सहमति के बाद संबंधी धारा के नियम लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। वर्तमान में कार और मोटरसाइकिल में बदलाव करने पर जुर्माना नहीं लिया जाता है, लेकिन यह गैर कानूनी है।

ये हो सकती है सजा

तीन महीने की जेल

पांच हजार रुपये जुर्माना

इस तरह के बदलाव करने पर देना होगा जुर्माना

- हेडलाइट में एलईडी लाइट लगाना

- प्रेशर हॉर्न

- चौडे़ टायर

- अधिक रफ्तार के लिए इंजन में बदलाव

- कार की बॉडी को बदलना

- कार के रंग में परिर्वतन

- साइलेंसर हटाना

- काले शीशे लगाना

- फैंसी नम्बर प्लेट लगाना

- कार के अंदर बाहर व नीचे अतिरिक्त रंग बिरंगी लाइटिंग करना

- टेल लाइट बदलना

पहली बार 1500 का चालान

नए मोटर वाहन संशोधन अधिनियम में वाहन में परिवर्तन करने पर पहली बार 1500 रुपये का चालान है। यदि वाहन की टक्कर से किसी को चोट लगती है अथवा वाहन क्षतिगस्त होता है तो पांच हजार रुपये का जुर्माना व तीन महीने की कैद का प्रावधान है।

मानकों के तहत परिवर्तन संभव

सड़क परिवहन क्षेत्र के एक्सपर्ट जनक सिंह ने बताया कि एआईएस(ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड) मानकों के तहत वाहन में परिर्वतन किया जा सकता है। इसके लिए वाहन मालिक को क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय से मंजूरी लेनी होगी। जैसे दिव्यांग टू-व्हीलर में दो अतिरिक्त पहिये लगा सकते हैं। इसके अलावा दिव्यांग कार में परिवर्तन करा सकते हैं। लेकिन वाहनों को फैंसी बनाने और हाईस्पीड बनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

हादसे का बनती हैं बड़ा कारण

एक्सप‌र्ट्स की मानें तो कार की एलईडी लाइट सामने वाले वाहन चालक को कुछ देर के लिए अंधा बना देती है। यह हादसे का बड़ा कारण है। अतिरिक्त सामग्री लगाने पर वाहन का वजन बढ़ जाता है। जबकि तय मानक से अधिक वजन नहीं बढ़ाया जा सकता है। इससे बैलेंस बिगड़ने का खतरा रहता है। प्रेशर हॉर्न व साइलेंसर निकालने से ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है।

Posted By: Inextlive