प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्‍त में आधार जरूरी नहीं है। सरकार ने लोकसभा में मंगलवार को एक लिखित उत्‍तर में यह बताया है। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत प्रॉपर्टी की खरीद के वक्‍त उसे आधार से लिंक करने के लिए खरीदार और विक्रेता की सहमति जरूरी है।


राज्य सरकारों को जारी की गई एडवाइजरीलोकसभा में मंगलवार को लिखित उत्तर में हाउसिंग और अर्बन अफेयर (स्वतंत्र प्रभार) के केंद्रीय राज्यमंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी है कि रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1908 के प्रावधानों के तहत संपत्ति की रजिस्ट्री के समय वह आधार को उससे जोडऩे के संबंध में संपत्ति खरीददार और विक्रेता से उसकी अनुमति ले। रहने के लिए बना बनाया फ्लैट खरीद रहे हैं तो नहीं लगेगा GST, देखें लिस्ट कहां लगेगा और कहां नहींइंश्योरेंस पॉलिसी को करें आधार से लिंक नहीं तो पेमेंट रुक जाएगाबेनामी संपत्ति के खिलाफ पीएम की चेतावनी से दहशत


उल्लेखनीय है कि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बेनामी संपत्ति वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी थी। इसलिए यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि इसी दिशा में संपत्तियों का लेन-देन भी आधार से लिंक किया जाएगा। बेनामी संपत्ति वह कहलाती है जो कराधान से बचने या कालेधन की खपत के लिए किसी और के नाम पर खरीदी गई हो।

Alert! 1 जनवरी से घर बैठे मोबाइल को आधार से जोड़ने के नाम पर चल रहे फ्रॉड से बचें, जानें सही प्रक्रियाआधार से बैंक अकाउंट और पैन जोड़ने की डेड लाइन अनिश्चित काल के लिए बढ़ी

Posted By: Satyendra Kumar Singh