मकान दुकान की खरीद फरोख्त में आधार जरूरी नहीं, बेनामी संपत्ति पर पीएम की चेतावनी से थी दहशत
राज्य सरकारों को जारी की गई एडवाइजरीलोकसभा में मंगलवार को लिखित उत्तर में हाउसिंग और अर्बन अफेयर (स्वतंत्र प्रभार) के केंद्रीय राज्यमंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी है कि रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1908 के प्रावधानों के तहत संपत्ति की रजिस्ट्री के समय वह आधार को उससे जोडऩे के संबंध में संपत्ति खरीददार और विक्रेता से उसकी अनुमति ले।
उल्लेखनीय है कि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बेनामी संपत्ति वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी थी। इसलिए यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि इसी दिशा में संपत्तियों का लेन-देन भी आधार से लिंक किया जाएगा। बेनामी संपत्ति वह कहलाती है जो कराधान से बचने या कालेधन की खपत के लिए किसी और के नाम पर खरीदी गई हो।
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