राजनीतिक दलों के साथ प्रशासनिक अधिकारियों ने की बैठक

ALLAHABAD: प्रशासनिक अधिकारियों व राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के बीच रविवार को संगम सभागार में बैठक का आयोजन किया गया। इसमें बताया गया कि प्रत्याशियों को चुनावी खर्च बैंक खाते के जरिए करना होगा। नकद कुछ नहीं होगा। इसकी सीमा बीस हजार रुपए तय हो चुकी है। यानी चुनावी खर्च के एक-एक पाई का हिसाब प्रत्याशियों को देना होगा।

70 लाख तय है लिमिट

लोकसभा उपचुनाव का नामांकन 13 फरवरी से होने जा रहा है। यह बीस फरवरी तक चलेगा। प्रत्याशियों की चुनावी खर्च की लिमिट 70 लाख रुपए तय हो गई है। इसके भीतर ही चुनाव लड़ा जाएगा। बैठक में मुख्य कोषाधिकारी अवनीश चंद्र द्विवेदी ने बताया कि प्रत्याशियों के लिए जमानत राशि 25 हजार रुपए तय की गई है। एससी-एसटी के लिए यह राशि 12500 रुपए तय की गई है।

अपने से हटा लें बैनर पोस्टर

जिला निर्वाचन अधिकारी सुहास एलवाई ने कहा कि राजनीतिक पार्टियां चुनावी क्षेत्र में लगाए गए अपने बैनर-पोस्टर खुद हटा लें। अगर आचार संहिता के पालन के लिए प्रशासनिक टीम इनको हटाएगी तो आने वाला खर्च प्रत्याशी ये वसूला जाएगा। बताया गया कि प्रत्याशियों को चुनावी सभा और रैली आदि के लिए सिंगल विंडो सुविधा ऐप के जरिए परमिशन दी जाएगी। उन्होंने कहा कि आचार संहिता का उल्लंघन किए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।

खाली नहीं छोड़ना है कोई भी कॉलम

उप जिला निर्वाचन अधिकारी महेंद्र कुमार राय ने बताया कि 13 फरवरी से शुरू होने वाले नामांकन प्रक्रिया के दौरान प्रत्याशियों को फॉर्म-26 के सभी कालम भरने होंगे। कोई भी कॉलम खाली नहीं छोड़ना है। बताया कि प्रत्याशी अधिकतम चार सेट में नामांकन दाखिल कर पाएंगे। एक बार में पांच से अधिक लोग नामांकन कक्ष में प्रवेश नही कर सकेंगे। बैठक में अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने भी आचार संहिता से जुड़ी जानकारी राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों को दी।

Posted By: Inextlive