यदि किसी कारणवश आपकी यात्रा टल जाती है तो अब आपका कंफर्म टिकट बेकार नहीं जाएगा। आप ये टिकट किसी को ट्रांसफर कर सकेंगे। रेलवे ने इसके लिए नियम बनाए हैं। आइए जानते हैं किस तरह और कैसे आप अपना कंफर्म टिकट किसी को ट्रांसफर कर सकेंगे।


परिजन, सरकारी कर्मचारी या अन्य को करें ट्रांसफर1990 में टिकट ट्रांसफर को लेकर गाइडलाइन बनाई गई थी। इसमें 1997 और 2002 के दौरान इन गाइडलाइनों में बदलाव किए गए। इनके मुताबिक आप अपने कंफर्म टिकट पर यात्रा नहीं कर रहे हैं तो वह टिकट परिवार के किसी सदस्य को ट्रांसफर कर सकेंगे। परिवार के सदस्यों में माता-पिता, पति-पत्नी, बहन-भाई और बच्चे शामिल हैं। कोई सरकारी कर्मचारी अन्य सरकारी कर्मचारी को भी अपना टिकट ट्रांसफर कर सकता है बशर्ते वह ड्यूटी पर जा रहा हो। इसके अलावा ऐसी व्यवस्था भी है जिसके तहत आप अपना टिकट किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं बशर्ते आपने व टिकट किसी की शादी में जाने के लिए करवाई हो। आपका जाना किन्हीं वजहों से कैंसिल हो गया है तो आप अपने कंफर्म टिकट को उस शादी में जा रहे किसी भी व्यक्ति को ट्रांसफर कर सकेंगे।
ट्रेन रवाना होने से 24 घंटे पहले करें आवेदनयदि आपकी यात्रा टल गई है और आप अपना टिकट किसी और को ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आपको ट्रेन छूटने से 24 घंटे पहले आवेदन करना होगा। आवेदन में यात्री की डिटेल और कंफर्म टिकट वाले से संबंध या फिर शादी का छपा कार्ड या संबंधित अन्य प्रमाण देना होगा।

Posted By: Satyendra Kumar Singh