सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को निलंबित भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा के खिलाफ दर्ज कई राज्यों में दर्ज एफआईआर और शिकायतों के संबंध में दंडात्मक कार्रवाई से राहत प्रदान किया है।


नयी दिल्ली (पीटीआई)। अपनी विवादित टिप्पणी को लेकर विवादों में घिरी निलंबित भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार नुपुर की टिप्पणी को लेकर कई राज्यों में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी/शिकायतों के संबंध में दंडात्मक कार्रवाई से राहत प्रदान किया है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला के पैनल ने1 जुलाई के आदेश के बाद शर्मा को कथित रूप से जान से मारने की धमकी का संज्ञान लेते हुए उन्हें प्राथमिकी/शिकायतों में दंडात्मक कार्रवाई से भी बचाया है, हालाकिं यह एफआईआर और शिकायतें भविष्य में दर्ज की जा सकती हैं या इस बारे में विचार किया जा सकता है। 10 अगस्त तक मांगी प्रतिक्रिया
यह देखते हुए कि वह कभी नहीं चाहती थी कि नुपुर शर्मा राहत के लिए हर अदालत का दौरा करें। पैनल ने उनकी याचिका पर केंद्र और दिल्ली, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र सहित कई राज्यों को नोटिस जारी किया और 10 अगस्त तक उनकी प्रतिक्रिया मांगी है। पीठ ने मामले की सुनवाई 10 अगस्त को तय की। इससे पहले इसी पैनल ने नुपुर को उनकी विवादित टिप्पणी को लेकर जमकर फटकार लगायी थी। पैनल ने कहा था कि उनकी ढीली जीभ ने पूरे देश में आग लगा दी है और जो देश में हो रहा है उसके लिए वह अकेली जिम्मेदार हैं।

Posted By: Kanpur Desk