रशीद मसूद फिलहाल संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा के सदस्य हैं. कांग्रेस सांसद रशीद मसूद को सीबीआई की विशेष अदालत ने एमबीबीएस सीट आवंटन मामले में चार साल जेल की सज़ा सुनाई है. अदालत ने कुछ समय पहले उन्हें भ्रष्टाचार के मामले में दोषी ठहराया था. सजा सुनाए जाने के बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया है.


इस तरह मसूद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद संसद सदस्यता गंवाने वाले पहले सांसद होंगे.मसूद 1990 और 1991 के बीच केंद्र की विश्वनाथ सिंह सरकार में स्वास्थ राज्य मंत्री थे. केंद्रीय पूल से देश भर के मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए त्रिपुरा को आवंटित एमबीबीएस सीटों पर धोखाधड़ी से अयोग्य उम्मीदवारों को नामित करने के मामले में मसूद को पिछले दिनों दोषी ठहराया गया था.सीबीआई की विशेष अदालत के जज जेपीएस मलिक ने उन्हें धोखेबाजी, जालसाजी और आपराधिक षडयंत्र का दोषी करार दिया.सज़ा सुनाए जाने के बाद मसूद ने खुद को निर्दोष बताया.अधर में अध्यादेशसुप्रीम कोर्ट की तरफ से 10 जुलाई को दिए गए अहम फैसले के बाद रशीद मसूद दोषी करार दिए जाने से वाले पहले सांसद हैं.


इस फैसले में दोषी करार दिए जाने पर दो साल या उससे ज्यादा की सज़ा पाने वाले सांसदों और विधायकों को अयोग्य करार देने की बात कही गई है.सोमवार को लोकसभा सांसद और आरजेडी मुखिया  लालू प्रसाद यादव को रांची में सीबीआई की अदालत ने चारा घोटाले में दोषी करार दिया, जिसके बाद उनकी संसद सदस्यता जानी भी तय मानी जा रही है.

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र सरकार एक अध्यादेश लाई थी जिसके अनुसार दोषी कराए जाने के बाद भी सांसद और विधायक स्टे हासिल करने या अपनी अपील पर फैसला आने तक पद पर रह सकते थे.लेकिन कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पिछले दिनों इस अध्यादेश को बकवास करार दिया था.विपक्ष ने इस अध्यादेश पर ये कहते हुए सवाल उठाया है कि इससे ये संदेश जाता है कि भ्रष्ट नेताओं को बचाने की कोशिश हो रही है.राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने भी इस अध्यादेश पर अब तक हस्ताक्षर नहीं किए हैं.किसने क्या कहा'मुझे अफसोस है लेकिन कानून ने अपना काम किया है. कानून सबके लिए बराबर है. मैं इस फैसला का सम्मान करता हूं. इससे एक बार फिर साबित होता है कि सीबीआई स्वतंत्रता पूर्वक काम कर रही है. मुझे तो लालू यादव के लिए भी अफसोस हुआ' -राशिद अल्वी, कांग्रेस नेता.'भ्रष्ट लोग अब डरेंगे. बीजेपी हमेशा से इस बारे में दबाव बनाती रही है. अब कानून उन्हें पकड़ रहा है. ये साफ हो गया है कि अध्यादेश लाने का मकसद कांग्रेस और उसके समर्थित नेताओं को बचाना था' -शाहनवाज हुसैन, बीजेपी प्रवक्ता.'जेडीयू अदालत के फैसले का स्वागत करता है. ऊंचे पदों पर बैठे लोग अब भ्रष्टाचार करते हुए डरेंगे' -केसी त्यागी, जेडीयू नेता.

Posted By: Satyendra Kumar Singh