बॉलीवुड में मशहूर दबंग सलमान खान को आज आर्म्‍स एक्ट मामले में कोर्ट से थोड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने अभियोजन पक्ष को राहत देते हुए चार गवाहों को बुलाने की अनुमति दी है. इसके अलावा 3 दस्तावेज पेश करने की मांग को भी स्वीकार कर लिया है. जिससे अब इस मामले की अगली सुनवाई 10 मार्च को तय की गयी है. वहीं 2002 के हिट एंड रन मामले में एक सत्र अदालत ने अभियोजन पक्ष की ओर से सलमान के ड्राइविंग लाइसेंस को जमा कराने की मांग को भी खारिज कर दिया.

मुश्किलें भी कुछ कम नहीं
फिल्म अभिनेता सलमान खान को आर्म्स एक्ट मामले में आज काफी राहत मिली है. कोर्ट की ओर से उन्हें कुछ दिन का समय मिल गया है. जिससे अब इस पूरे मामले में अगली सुनावाई के लिए 10 मार्च की तिथि निर्धारित की गयी है. उन्हें 10 मार्च को चारों गवाहों के साथ दस्तावेज पेश करने होंगे. इस दौरान गवाहों के बयान और दस्तावेजों की जांच एवं सत्यापन किया जायेगा. इसके बाद मामले में निर्णय की स्थिति बन सकेगी, लेकिन सूत्रों की मानें तो कोर्ट ने भले ही सलमान खान को सुनवाई के लिए अवसर प्रदान किया हो लेकिन मामले में फिल्म अभिनेता की मुश्किलें कम होती नहीं लग रही है. अब तक के साक्ष्यों के अनुसार सलमान खान पर शिंकजा कसता हुआ ही नजर आ रहा है.

दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश नहीं
वहीं 2002 में हिट रन मामले में न्यायाधीश डीड़ब्ल्यू देशपांडे ने आदेश के कार्यात्मक हिस्से में मौखिक रूप से कहा, आवेदन भारतीय साक्ष्य कानून के तहत स्वीकार करने योग्य नहीं है, क्योंकि अदालत आरोपी को ड्राइविंग लाइसेंस प्रस्तुत करने को बाध्य नहीं कर सकती. न्यायाधीश ने कहा कि यदि आरोपी चाहे तो उचित चरण में लाइसेंस प्रस्तुत कर सकता है. इस मामले में अब गवाही लगभग पूरी हो गई है और इसलिए अदालत दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश नहीं दे सकती.गौरतलब है कि अदालत ने 27 फरवरी को दोनों पक्षों की दलीलें सुनी थीं और आज तक के लिए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. विशेष लोक अभियोजक प्रदीप घरात ने तर्क दिया कि जब खान की कार ने 28 सितंबर 2002 को बांद्रा उपनगर में पटरी पर सो रहे लोगों को रौंदा था. इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और चार अन्य घायल हुए थे. उस समय अभिनेता के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था.

काले हिरन के शिकार का आरोप
गौरतलब है कि राजस्थान में फिल्म 'हम साथ साथ हैं' की शूटिंग के दौरान काले हिरन के शिकार का आरोप अभिनेता सलमान खान, सोनाली बेंद्रे, तबु, नीलम और अन्य पर लगाया गया था. निचली अदालत ने सलमान को वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम के तहत 10 अप्रैल, 2006 को दोषी ठहराते हुए पांच साल कैद की सजा सुनाई थी और 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया था. सलमान और अन्य के खिलाफ कृष्णमृग (काले हिरण) का शिकार करने के मामले में दो अक्टूबर, 1998 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी. मृग का शिकार 28 सितंबर, 1998 की आधी रात को राजस्थान के मथानिया गांव में किया गया था. इस मामले में सलमान को 12 अक्टूबर, 1998 को गिरफ्तार हुये थे, लेकिन 15 अक्टूबर को उन्हें जमानत दे दी गई थी, जिसके बाद 17 अक्टूबर को उन्हें रिहा कर दिया गया था.

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Posted By: Satyendra Kumar Singh