15 अगस्त आने वाला है और तमाम लोग आजादी का जश्न मनाने के लिए तिरंगा फहराते हुए नजर आ जाएंगे। तिरंगा फहराने की आजादी हर किसी को है पर क्या आपको पता है देश में 'फ्लैग कोड ऑफ इंडिया' नाम का एक कानून है जिसमें तिरंगा को फहराने के नियम निर्धारित किए गए है। इस कानून के अंतगर्त अगर कोई भी व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उसको जेल भी हो सकती है। अगर आप जेल की हवा नहीं खाना चाहते हैं तो तिरंगा फहराने के इन नियमों को जान लें।
By: Ruchi D Sharma
Updated Date: Fri, 12 Aug 2016 05:14 PM (IST)
2. कभी भी कटा-फटा या क्षतिग्रसत झंडा नहीं फहराना चाहिए।
4. झंडे का इस्तेमाल किसी भी प्रकार के यूनिफॉर्म या डेकोरेशन के सामान में करना दंडनीय अपराध है।
6. झंडे का प्रयोग किसी भी गाड़ी के पीछे, बोट, प्लेन या फिर बिल्ड़कंग को ढ़कने में नहीं किया जाना चाहिए।
8. कानून में लिखा गया है कि अगर तिरंगा फट जाए या फिर गंदा हो जाए तो उसको किसी एकांत जगह पर नष्ट कर देना चाहिए।
10. कानून के अनुसार किसी भी दूसरे झंडे को राष्ट्रीय झंडे से ना तो ऊपर और ना ही बराबर के लेवल पर रखा जा सकता है।
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Posted By: Ruchi D Sharma