घर पर है टावर तो देना होगा कॉमर्शियल टैक्स
-स्कूल, कॉलेज व अस्पताल के बाहर हुआ टावर तो रद होगा परमीशन
PATNA: अगर आपने अपने घर की छत पर मोबाइल टावर लगाया है तो आपको अब कॉमर्शियल टैक्स देना होगा। इसके साथ ही टावर के लिए अलग से परमीशन लेना होगा। पटना नगर निगम की तरफ से मोबाइल टावरों का सर्वे शुरू कर दिया है। बता दें कि पटना में लगभग सभी कंपनियों के मोबाइल टावर हैं। लगभग सारे टावर भी घरों की छत पर ही हैं। घर के मालिक न तो नगर निगम से परमीशन ले रहे हैं और न ही इसके लिए कोई टैक्स दे रहे हैं। टावर लगाने के लिए बने नियम-कानून का भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है। इसके साथ ही मोबाइल कंपनियां भी एक कंपनी के नाम पर टावर लगाती है और कई कंपनियों को इसमें हिस्सेदारी दे देती हैं। ऐसे में पटना नगर निगम को करोड़ों के राजस्व का घाटा हो रहा है।
50 हजार में रजिस्ट्रेशननगर निगम के नियम के अनुसार शहर में जो भी मोबाइल टावर लगाना चाहते हैं, उनको पहले निगम को एक आवेदन करना होगा। आवेदन शुल्क जहां 1000 रुपए होगा वहीं आवेदन मंजूर हो जाने के बाद 50,000 रुपए रजिस्ट्रेशन के लिए लगेंगे। इसके अलावा हर साल उसे रिन्यूअल करवाने के लिए 20 हजार रुपए लगेंगे। इसके साथ ही होल्डिंग टैक्स भी कॉर्मशियल लगेगा। निगम के अधिकारी बताते हैं कि निगम की तरफ से ये निगरानी की जाएगी की स्कूल कॉलेज और अस्पताल के 100 मीटर के आसपास मोबाइल टावर नहीं हो। टावर मिलेंगे तो उनको हटाया जाएगा।
सभी अंचलों को निर्देश दे दिया गया है। सात दिनों के अंदर सूची उपलब्ध कराई जाएगी। इसके बाद इस योजना पर आगे की प्रक्रिया की जाएगी। -सीता साहू, मेयर पटना