सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय ने सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम रिहाई की मांग के लिए चल रही सुनवाई के दौरान इस मामले में रिहाई की मांग की.


सहारा श्री को रहम की दरकारन्यायमूर्ति तीरथ सिंह ठाकुर की अध्यक्षता वाली बेंच ने सुब्रत रॉय सहारा की अंतरिम जमानत की मांग पर सुनवाई को पूरा कर अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है. इस सुनवाई के दौरान सीनियर एडवोकेट राजीव धवन ने कोर्ट से सुब्रत रॉय को अंतरिम रिहाई देने की मांग की ताकि वे रेगुलर बेल के लिए दस हजार करोड़ रुपये जुटा सकें. सहारा चीफ की तरफ से दलील देते हुए एडवोकेट ने कोर्ट से कहा कि सहारा चीफ को रहम की जरूरत है वह अब तक कई महीने जेल में काट चुके हैं. इसलिए उन्हें अंतरिम रिहाई दी जाए ताकि वे अपनी संपत्तियां की बिक्री कर सकें. गौरतलब है कि सहारा प्रमुख पिछली मार्च से जेल में हैं. सहारा प्रमुख ने कोर्ट से 40 दिनों की पेरोल मांगी है. आयकर ने भी बढाई परेशानी
इस हाई प्रोफाइल मामले की सुनवाई के दौरान सहारा प्रमुख की प्रॉब्लम्स और बढ़ गईं जब कोर्ट ने आयकर विभाग को सहारा समूह पर बकाया आयकर के बारे में हलफनामा जारी करने का आदेश दिया. गौरतलब है कि कंपनी पर सात हजार करोड़ रुपये का इनकम टैक्स बकाया है. इस मामले में कोर्ट ने आयकर विभाग को आदेश दिया है कि समूह के खिलाफ आयकर के विवरण के साथ ही यह बताया जाए कि अब तक इस मामले में क्या कार्यवाही हुई है और क्या होना प्रस्तावित है. इसके साथ ही आयकर विभाग को इस संबंध में एक लंबित मामले का विवरण भी देना है.

Posted By: Prabha Punj Mishra