सुप्रीम कोर्ट ने आप सरकार के मीडिया विरोधी अभियान को मिट्टी में मिलाते हुए सीएम केजरीवाल के सर्कुलर पर रोक लगा दी है. आप मुखिया ने अपने अधिकारियों को सरकार विरोधी खबरें देखने पर मीडिया संस्‍थान के खिलाफ मानहानी का केस दर्ज करने का आदेश दिया था.


हवा हुआ आप का सर्कुलरसुप्रीम कोर्ट ने आप सरकार द्वारा छह मई को मीडिया के खिलाफ जारी किए गए सरकारी सर्कुलर पर प्रतिबंध लगा दिया है. आप सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मीडिया में उनकी सरकार के खिलाफ छप रही खबरों को रोकने के लिए एक सर्कुलर जारी किया था. इस सर्कुलर के तहत आप सरकार ने अपने अधिकारियों से कहा था कि वे रोज सुबह सभी अखबारों को जांचें. इसके बाद अगर कोई अखबार सरकार विरोधी खबर छापता है तो उस मीडिया संस्थान के खिलाफ मानहानी का मुकदमा जारी किया जाए. लेकिन कोर्ट ने रद किया सर्कुलर
सुप्रीम कोर्ट ने इस सर्कुलर पर रोक लगाते हुए केजरीवाल सरकार के मीडिया विरोधी मंसूबों पर पानी फेर दिया है. दिल्ली के सूचना एवं प्रसारण विभाग निदेशालय ने सर्कुलर जारी करते हुए कहा था अगर कोई मीडिया संस्थान सरकार की छवि खराब करने की कोशिश करता है तो उस पर संविधान की धारा 499 और 500 के तहत केस लगाया जा सकता है.

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Posted By: Prabha Punj Mishra