उत्तर प्रदेश में गोवंश को बचाने और संरक्षण के लिए यह कानून लाया गया है। नये कानून के तहत गोवंश को क्षति पहुंचाने संबंधी अपराधों में कोई दूसरी बार दोषी पाया गया तो उस पर दोगुना जुर्माना किया जाएगा।

लखनऊ (आईएएनएस)। योगी आदित्यनाथ कैबिनेट ने गोकशी निषेध संशोधन अध्यादेश, 2020 को मंजूरी दे दी है। इस कानून का उद्देश्य गोवंश को गोकशी से संबंधित अपराध से बचाना है। इस प्रस्तावित कानून में अब गाय को शारीरिक क्षति पहुंचाने या गोकशी संबंधित किसी जुर्म में 7 साल की सजा और 3 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि काउ स्लाटर एक्ट को अधिक कड़ा और प्रभावी बनाने के लिहाज से यह कानून लाया गया है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट ने काउ स्लाटर एक्ट, 1955 में मंगलवार को देर रात संशोधन का निर्णय लिया और बैठक में इसे मंजूरी दे दी गई।

गाय को नुकसान पहुंचाने पर कम से कम 1 साल की भुगतनी होगी जेल

उत्तर प्रदेश प्रिवेंशन ऑफ काउ स्लाटर एक्ट, 1955 संशोधन के सेक्शन 5 में गोवंश के लदान को दंडात्मक बनाने का प्रस्ताव है। इसके तहत गोवंश को शारीरिक क्षति या अंक भंग करने पर भी दंड का प्रावधान किया गया है। यदि कोई गोवंश को क्षति पहुंचाने के लिहाज से कुछ खिलाता या पिलाता है तो उसे उस अपराध के लिए कम से कम 1 साल की बामशक्कत जेल की सजा भोगनी होगी, जिसे 7 साल तक बढ़ाया जा सकता है। अवैध लदान में पकड़े जाने पर गाय को छोड़े जाने तक या एक साल तक उसका खर्च वाहन मालिक से वसूला जाएगा। इसमें जो भी जल्दी होगा उतना मुआवजा वाहन मालिक को देना होगा।

Posted By: Satyendra Kumar Singh