सुप्रीम कोर्ट ने कहा 'वंदे भारत ट्रेन कहां रुकेगी यह हम तय नहीं कर सकते', खारिज की याचिका
नई दिल्ली (पीटीआई)। Vande Bharat Express : वंदे भारत एक्सप्रेस के स्टाॅपेज को दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस जनहित याचिका को खारिज किया जिसमें केंद्र को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देने की मांग की गई थी कि वंदे भारत ट्रेन केरल के तिरुर रेलवे स्टेशन पर रुके, यह सरकार के नीति क्षेत्र के अंतर्गत आता है। चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने पी टी शीजिश द्वारा दायर याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।
वंदे भारत एक्सप्रेस तिरुर में रुके
बेंच ने कहा कि आप चाहते हैं कि वंदे भारत एक्सप्रेस तिरुर में रुके। हम उन्हें (सरकार को) नहीं बताएंगे। यह कार्यपालिका के नीतिगत क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बेंच ने रेलवे अधिकारियों को एक प्रतिनिधित्व के रूप में याचिका दायर करने की अनुमति देने से भी इनकार कर दिया। उसने कहा कि इसका मतलब यह होगा कि हमने आपकी याचिका में कुछ तथ्य देखें हैं। तिरुर केरल के मलप्पुरम जिले का एक प्रमुख रेलवे स्टेशन है और दक्षिणी रेलवे के प्रशासनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वंदे भारत एक्सप्रेस भारतीय रेलवे द्वारा संचालित एक छोटी दूरी की ट्रेन सेवा है।