कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को उनकी कथित 'मोदी सरनेम' टिप्पणी पर उनके खिलाफ दायर एक आपराधिक मानहानि मामले में सूरत की एक अदालत ने दो साल कारावास की सजा सुनाई। हालांकि बाद में उन्हें कोर्ट से जमानत मिल गई।


सूरत (एएनआई) । कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को गुरुवार को एक बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस नेता को उनकी कथित 'मोदी सरनेम' टिप्पणी पर उनके खिलाफ दायर एक आपराधिक मानहानि मामले में गुरुवार को सूरत की एक अदालत ने दो साल कारावास की सजा सुनाई। सूरत जिला अदालत के एक वकील ने कहा, "अदालत ने 30 दिनों के लिए सजा को निलंबित कर दिया है और राहुल गांधी को जमानत दे दी है। इस बीच संसद के बाहर केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, "मैं कुछ भी कहने से पहले आदेश का विवरण देखूंगा। राहुल गांधी जो कुछ भी बोलते हैं वह हमेशा कांग्रेस पार्टी और पूरे देश को नकारात्मक तरीके से प्रभावित करता है। कुछ कांग्रेस सांसदों ने मुझे बताया कि उनके रवैये के कारण कांग्रेस को नुकसान हो रहा है। 'मोदी सरनेम' पर की थी टिप्पणी
इससे पहले आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सूरत की एक अदालत ने 2019 में उनकी कथित 'मोदी सरनेम' टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि के मामले में दोषी ठहराया था। सूरत जिला अदालत ने उनके कथित "सभी चोरों का उपनाम मोदी ही कैसे हो सकता है?" के मामले में फैसला सुनाया। राहुल गांधी ने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में एक रैली में पूछा था, "नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी...कैसे सारे चोरों का एक ही सरनेम मोदी है? पिछले हफ्ते, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा की अदालत ने दोनों पक्षों की अंतिम दलीलें सुनीं और चार साल पुराने मानहानि के मामले में अपना फैसला सुनाने के लिए 23 मार्च की तारीख तय की थी।

Posted By: Shweta Mishra