GORAKHPUR: दहेज के लिए महिला को प्रताडि़त करने, मारपीट करने का जुर्म साबित होने पर पति, ससुर और सास को सीजेएम बाकर शमीम रिजवी ने तीन साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। मेसर्स रवि इंजीनियरिंग व‌र्क्स सेक्टर-13, गीडा सहजनवां निवासी महिला ने पति रवि सिंह, ससुर राधेश्याम सिंह और सास प्रभावती के खिलाफ कोर्ट में दहेज उत्पीड़न, मारपीट, जानमाल की धमकी देने का परिवाद दर्ज कराया था।

2010 में हुई थी शादी

कोर्ट में सहायक अभियोजन अधिकारी राजीव कुमार कहना था कि सहजनवां क्षेत्र के पिपरा निवासी रणधीर सिंह ने अपनी बेटी करुणा सिंह की शादी नौ फरवरी 2010 को रवि कुमार सिंह के साथ कराई थी। शादी के बाद अभियुक्तगण तीन लाख रुपए नकद, सोने की चेन की मांग को लेकर करुणा को प्रताडि़त करने लगे। 19 दिसंबर 2010 को केस दर्ज करके पुलिस ने विवेचना की। अभियुक्तों ने कोर्ट में जुर्म से इंकार करते हुए फर्जी ढंग से फंसाए जाने की बात कही। इस मामले में अलग पत्रावली पर करुणा का सामान रख लेने का आरोप सिद्ध होने पर सीजेएम ने उसके पति रवि कुमार सिंह को दो साल, सास प्रभावती देवी और राधेश्याम सिंह को छह-छह माह के कारावास की सजा अलग से सुनाई है।

Posted By: Inextlive