Unlock 1.0 Uttar Pradesh Guidelines: उत्‍तर प्रदेश सरकार ने अनलॉक 1.0 के लिए आवश्‍यक दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। इनमें राज्‍य सरकार के कार्यालयों में उपस्थिति से लेकर सरकारी व निजी बसों ऑटो टैक्‍सी के संचालन धार्मिक स्‍थलों व मॉल आदि खोलने के संबंध में निर्देश शामिल हैं।

लखनऊ (एजेंसियां)। Unlock 1 Guidelines: उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन 30 जून तक रहेगा, लेकिन 'अनलॉक 1' के लिए केंद्र की ओर से जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, 8 जून से शॉपिंग मॉल, होटल, रेस्तरां और पूजा स्थलों को फिर से खोलने की अनुमति दी जाएगी। मुख्य सचिव, गृह, उत्तर प्रदेश, अवनीश अवस्थी ने संवाददाताओं से कहा कि राज्य सरकार 8 जून से धार्मिक स्थलों, होटलों, रेस्तरां और शॉपिंग मॉल को सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ फिर से खोलने की अनुमति देगी।

उन्होंने कहा कि कन्‍टेनमेंट जोन में किसी भी तरह की छूट नहीं दी जाएगी और जिला मजिस्ट्रेटों को छूट और प्रतिबंधों पर निर्णय लेने की अनुमति होगी जो उनके क्षेत्रों में COVID-19 स्थिति पर निर्भर करता है। अधिकारी ने कहा कि राज्य की रोडवेज बसों और निजी बसों को सड़कों पर संचालन करने की अनुमति दी जाएगी। लेकिन यात्रियों को मास्क पहनना होगा और सोशल डिस्‍टेंसिंग का पालन करना होगा। 'अनलॉक 1' के तहत, राज्य सरकार के कार्यालय कर्मचारियों की 100 प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे, लेकिन काम की जगहों पर भीड़ जमा होने से रोकने के लिए वे तीन शिफ्टों में काम करेंगे। बाजार सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खुले रहेंगे। ताकि ग्राहकों की भीड़ जमा होने से रोकी जा सके। हालांकि, साप्ताहिक बाजार बंद रहेंगे।

अवस्थी ने आगे कहा कि टेम्पो और ऑटो की आवाजाही संबंधित डीएम द्वारा तय की जाएगी। इसके पूर्व सीएम योगी आदित्‍यनाथ ने कहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार रविवार को राज्य में अनलॉक 1 के लिए दिशानिर्देश जारी करेगी, उन्‍होंने कहा कि इंट्रा-स्टेट बस और टैक्सी सेवाएं फिर से शुरू होंगी। सामूहिक भीड़ निषिद्ध रहेगी। सोशल डिस्‍टेंसिंग और मास्‍क अनिवार्य हैं।' केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने शनिवार को कहा कि 30 जून तक कन्‍टेनमेंट जोन में लॉकडाउन जारी रहेगा और उन क्षेत्रों में केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी।

'लॉकडाउन 30 जून तक कंटेनमेंट ज़ोन में लागू रहेगा। कंटेनमेंट ज़ोन में केवल आवश्यक सेवाओं की अनुमति दी जाएगी। यह सुनिश्चित करने के लिए सख्त परिधि नियंत्रण होगा कि इन ज़ोन में या उसके बाहर लोगों की आवाजाही न हो।' चिकित्सा आपात स्थिति को छोड़कर और आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति बनाए रखने के लिए। कंटेनमेंट जोन में, कांटेक्‍ट ट्रेसिंग, घर-घर की निगरानी, ​​और अन्य नैदानिक ​​हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी,' एमएचए ने अनलॉक 1 के लिए अपने दिशानिर्देशों में कहा है। इसने '1 जून से शुरू होने वाले अगले एक महीने के लिए रोकथाम क्षेत्रों के बाहर सभी गतिविधियों को फिर से खोलने के लिए नए दिशानिर्देश भी जारी किए हैं।'

Posted By: Inextlive Desk