यूपी सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में राज्य में 69000 बेसिक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया रोके जाने के फैसले को चुनौती दी है। राज्य सरकार की ओर से परीक्षा नियामक आयोग ईआरए द्वारा दाखिल याचिका पर आगामी 9 जून को सुनवाई होगी।

लखनऊ (पीटीआई) उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक स्पेशल याचिका दायर कर राज्य में 69000 बेसिक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया रोके जाने के फैसले को चुनौती दी है। विशेष अपील को आगामी 9 जून के लिए एक डिवीजन बेंच के समक्ष सूचीबद्ध किया गया है, जिसमें जस्टिस पंकज जायसवाल और जस्टिस दिनेश कुमार सिंह हैं। यह राज्य की ओर से परीक्षा नियमितता प्राधिकरण (ईआरए) द्वारा दायर किया गया है।

जस्टिस आलोक माथुर की पीठ ने चयन प्रक्रिया पर रोक लगा दी

ईआरए ने अपनी अपील में एकल न्यायाधीश की बेंच के आदेश को अनुचित और अवैध बताया है। 3 जून को जस्टिस आलोक माथुर की पीठ ने चयन प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने सुनवाई की अगली तारीख 12 जुलाई तय की है। अदालत का कहना था कि परीक्षा के दौरान पूछे गए कुछ सवाल और जवाब अस्पष्ट और गलत थे। इसलिए इसे यूजीसी द्वारा नए सिरे से जांच की आवश्यकता है।

Posted By: Shweta Mishra